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Banda News: मारपीट के मामले में चार दोषियों को पांच-पांच साल की सजा
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बांदा। मारपीट में युवक की आंख निकाल लेने के मामले में एडीजे प्रथम की अदालत ने चार दोषियों को पांच-पांच साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 13 साल बाद फैसला आया।
एडीजीसी सुशील कुमार ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के कटरा मोहल्ले की रहने वाली मनोरमा मिश्रा ने वर्ष 2011 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नोनिया मोहाल निवासी बच्चा नोनिया, मदन चिकना, राजेश व खूंटी चौराहा निवासी इंद्रपाल ने मारपीट कर उसके पुत्र की एक आंख निकाल ली थी। उसे गंभीर चोटें आईं थीं।
इस मामले में कोतवाली नगर में चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। शनिवार को कोर्ट मोहर्रिर शिप्रा सचान, पैरोकार दिनेश कुमार व विवेचक दिलीप सैनी की प्रभावी पैरवी के चलते और गवाहों व सुबूत के आधार पर एडीजे प्रथम की अदालत ने चारों दोषियों को पांच-पांच साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। 13 साल बाद फैसला आने पर पीड़ित परिवार ने खुशी जताई है।
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एडीजीसी सुशील कुमार ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के कटरा मोहल्ले की रहने वाली मनोरमा मिश्रा ने वर्ष 2011 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नोनिया मोहाल निवासी बच्चा नोनिया, मदन चिकना, राजेश व खूंटी चौराहा निवासी इंद्रपाल ने मारपीट कर उसके पुत्र की एक आंख निकाल ली थी। उसे गंभीर चोटें आईं थीं।
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इस मामले में कोतवाली नगर में चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। शनिवार को कोर्ट मोहर्रिर शिप्रा सचान, पैरोकार दिनेश कुमार व विवेचक दिलीप सैनी की प्रभावी पैरवी के चलते और गवाहों व सुबूत के आधार पर एडीजे प्रथम की अदालत ने चारों दोषियों को पांच-पांच साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। 13 साल बाद फैसला आने पर पीड़ित परिवार ने खुशी जताई है।
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