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Banda News: पूर्व बीडीसी सदस्य को तीन साल की सजा व जुर्माना
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बांदा। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) ने धोखाधड़ी के मामले में पूर्व बीडीसी सदस्य को तीन साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।कमासिन थाना क्षेत्र के छिलोलर निवासी झुमकी पत्नी दुर्गा प्रसाद व देबीवा पुत्र मंगू को वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी। दोनों की मौत के बाद तत्कालीन बीडीसी सदस्य सुरेंश कुमार ने अन्य महिला पुरुष को लक्ष्मनिया व देबीवा दिखाकर दोनों खाते से अलग-अलग तारीख में 5300 रुपये निकाल लिए थे।
गांव निवासी बसंत लाल की शिकायत पर बबेरू के तत्कालीन नायब तहसीलदार ने मामले की जांच की। इसमें फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ। इस पर उन्होंने बीडीसी के खिलाफ कमासिन थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना कर चार्ज सीट न्यायालय में दाखिल की थी।
मामले में अवर न्यायालय ने दोष साबित होने पर बीडीसी को सजा व जुर्माना किया था। बीडीसी ने फैसले के खिलाफ विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र के यहां अपील की थी। सुनवाई के दौरान शुक्रवार को न्यायाधीश ने अवर न्यायालय के आदेश को सही ठहराते हुए तीन साल की सजा और 1250 रुपये के दंड का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील रामकुमार सिंह ने पैरवी की। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
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गांव निवासी बसंत लाल की शिकायत पर बबेरू के तत्कालीन नायब तहसीलदार ने मामले की जांच की। इसमें फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ। इस पर उन्होंने बीडीसी के खिलाफ कमासिन थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना कर चार्ज सीट न्यायालय में दाखिल की थी।
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मामले में अवर न्यायालय ने दोष साबित होने पर बीडीसी को सजा व जुर्माना किया था। बीडीसी ने फैसले के खिलाफ विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र के यहां अपील की थी। सुनवाई के दौरान शुक्रवार को न्यायाधीश ने अवर न्यायालय के आदेश को सही ठहराते हुए तीन साल की सजा और 1250 रुपये के दंड का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील रामकुमार सिंह ने पैरवी की। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
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