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Banda News: गैंगस्टर में पांच को छह साल की सजा

Wed, 20 Nov 2024 10:51 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 20 Nov 2024 10:51 PM IST
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Five sentenced to six years in gangster case
बांदा। गैंगस्टर के मामले में पांच दोषियों को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर गुणेंद्र प्रकाश की अदालत ने छह-छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सात-सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। सभी दोषियों को पूर्व में दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।
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शहर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर मनोज कौशिक ने 11 जनवरी 2008 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गुलाब बाग अलीगंज निवासी शैलेंद्र सिंह, छावनी के अमित करिया, छावनी निवासी सौरभ धुरिया, ठठराही बाजार नंदू गुप्ता, खाईंपार कादिर का एक संगठित गिरोह है। गिरोह का गैंग लीडर शैलेंद्र सिंह उर्फ बउवा है।
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गैंग लीडर शैलेंद्र उर्फ बउवा के ऊपर हत्या सहित करीब 50 से अधिक मामले विचाराधीन हैं। पूर्व में दोहरे हत्या के मामले में सभी को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। इनका गैंग चार्ट बनाकर जिलाधिकारी से अनुमोदित कराकर गैंगेस्टर की कार्यवाही की गई।
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मामले का आरोप पत्र विवेचक द्वारा पेश किया गया। सभी के विरुद्ध 9 नवंबर 2011 को आरोप बनाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
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