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पांच और सपाई गिरफ्तार, अब तक 14 गए जेल
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Five more SPs arrested, 14 jailed so far
- फोटो : BANDA
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बांदा। मतगणना की पूर्व संध्या पर 9 मार्च की रात मंडी समिति गेट में सपाइयों और पुलिस के बीच हुए विवाद में पुलिस की धरपकड़ जारी है। रविवार को पांच लोगों को जेल भेजने के बाद सोमवार को भी पुलिस ने पांच सपाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इन्हें मिलाकर अब तक इस मामले में करीब 14 आरोपियों को पुलिस जेल भेज चुकी है।
देर रात मंडी समिति गेट पर हुए विवाद में एक उप निरीक्षक के सिर में चोट आ गई थी। पुलिस ने सपाइयों को पीटकर दौड़ाया था। कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह राजावत ने देर रात कोतवाली में 9 नामजद और 30-40 अज्ञात के विरुद्ध संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें क्रिमिनल लॉ एक्ट भी शामिल था। बाद में पुलिस ने विवेचना में लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम भी जोड़ दिया।
सोमवार को पुलिस ने सपा नेता अशोक कुमार श्रीवास (खुटला, बांदा), अजय सिंह चौहान दद्दा (क्योटरा, बांदा), अमोल कुमार यादव (संजय नगर, अतर्रा), ज्ञान सिंह यादव (जसईपुर, तिंदवारी) और शाहनवाज उर्फ शानू (नेता नगर, बबेरू) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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पांचों आरोपियों ने अधिवक्ता के जरिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत अर्जी दाखिल की। सीजेएम ने इसे खारिज कर दिया। सभी आरोपियों पर धारा 147, 148, 149, 323, 333, 353, 308, 427 आईपीसी और 7 क्रिमिनल लॉ एमेडमेंट एक्ट व लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम निरुद्ध किया गया है।
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देर रात मंडी समिति गेट पर हुए विवाद में एक उप निरीक्षक के सिर में चोट आ गई थी। पुलिस ने सपाइयों को पीटकर दौड़ाया था। कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह राजावत ने देर रात कोतवाली में 9 नामजद और 30-40 अज्ञात के विरुद्ध संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें क्रिमिनल लॉ एक्ट भी शामिल था। बाद में पुलिस ने विवेचना में लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम भी जोड़ दिया।
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सोमवार को पुलिस ने सपा नेता अशोक कुमार श्रीवास (खुटला, बांदा), अजय सिंह चौहान दद्दा (क्योटरा, बांदा), अमोल कुमार यादव (संजय नगर, अतर्रा), ज्ञान सिंह यादव (जसईपुर, तिंदवारी) और शाहनवाज उर्फ शानू (नेता नगर, बबेरू) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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पांचों आरोपियों ने अधिवक्ता के जरिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत अर्जी दाखिल की। सीजेएम ने इसे खारिज कर दिया। सभी आरोपियों पर धारा 147, 148, 149, 323, 333, 353, 308, 427 आईपीसी और 7 क्रिमिनल लॉ एमेडमेंट एक्ट व लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम निरुद्ध किया गया है।