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Banda News: 21 वर्ष बाद मारपीट के दोषी को जुर्माना

Mon, 09 Dec 2024 10:46 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 09 Dec 2024 10:46 PM IST
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Fine for assault accused after 21 years
बांदा। गिरवां थाना क्षेत्र के पतरहा गांव में 21 वर्ष पूर्व हुई मारपीट और जानमाल की धमकी देने के दोषी को सिविल जज जूनियर डिवीजन/एसीजेएम हर्षवधन की अदालत ने साढ़े तीन हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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पतरहा गांव निवासी रमेश उर्फ रामरूप ने चार फरवरी 2003 को रिपेार्ट दर्ज कराई थी कि शाम चार बजे परशुराम उर्फ राजनारायन व शिवराम ने उसके साथ लाठी-डंडों से मारपीट करते हुए जानमाल की धमकी दी। इस मामले में विवेचक ने आरोप पत्र पेश किया। अभियुक्तों के खिलाफ 27 मार्च 2004 को आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। इस मामले में दोषी परशुराम उर्फ राजनरायन ने अपना जुर्म अदालत के समक्ष स्वीकार किया। उसे जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्माना अदान करने पर 15 दिन की सजा भोगनी होगी। (संवाद)
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