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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म में पिता को 20 वर्ष की कैद
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बांदा। चार साल पहले शराब के नशे में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने शुक्रवार को बीस साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़िता को मुहैया कराने का आदेश दिया। दोषी जेल में है।
घटना कमासिन थाना क्षेत्र के एक गांव की एक मार्च 2016 की है। अपने दादी-बाबा के साथ 15 वर्षीय किशोरी रहती थी, जबकि पड़ोस में ही माता-पिता भी रहते थे।
घटना वाले दिन किशोरी की मां मायके गई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामसुफल सिंह के मुताबिक, बेटी को नशे में धुत पिता दिन में खाना बनाने के बहाने घर ले आया और बंधक बनाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
पिता के चंगुल से छूटी किशोरी दादी के घर पहुंची और घटना बताई। किशोरी की दादी ने जानकारी उसकी मां को फोन पर दी। दो दिन बाद मायके से आई मां किशोरी को थाने लेकर पहुंची और पति के विरुद्ध पाक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई।
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पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 11 मार्च को किशोरी के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए और डाक्टरी परीक्षण कराया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। किशोरी ने भी कोर्ट को पिता की पूरी करतूत बताई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी पिता को 20 वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनाते हुए जिला विधिक सेवा वेलफेयर को निर्देश दिए कि शासनादेश के अनुसार पीड़िता को सहायता राशि मुहैया कराकर अवगत कराएं।
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घटना कमासिन थाना क्षेत्र के एक गांव की एक मार्च 2016 की है। अपने दादी-बाबा के साथ 15 वर्षीय किशोरी रहती थी, जबकि पड़ोस में ही माता-पिता भी रहते थे।
घटना वाले दिन किशोरी की मां मायके गई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामसुफल सिंह के मुताबिक, बेटी को नशे में धुत पिता दिन में खाना बनाने के बहाने घर ले आया और बंधक बनाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
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पिता के चंगुल से छूटी किशोरी दादी के घर पहुंची और घटना बताई। किशोरी की दादी ने जानकारी उसकी मां को फोन पर दी। दो दिन बाद मायके से आई मां किशोरी को थाने लेकर पहुंची और पति के विरुद्ध पाक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई।
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पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 11 मार्च को किशोरी के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए और डाक्टरी परीक्षण कराया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। किशोरी ने भी कोर्ट को पिता की पूरी करतूत बताई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी पिता को 20 वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनाते हुए जिला विधिक सेवा वेलफेयर को निर्देश दिए कि शासनादेश के अनुसार पीड़िता को सहायता राशि मुहैया कराकर अवगत कराएं।