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Banda News: डाॅ. योगिता के हत्यारोपी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

Thu, 26 Oct 2023 11:04 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Thu, 26 Oct 2023 11:04 PM IST
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Dr. Yogita's murderer did not get relief from the High Court
आगरा। एसएन मेडिकल काॅलेज की पीजी की छात्रा डाॅ. योगिता गौतम की 18 अगस्त 2020 को हत्या की गई थी। हत्याकांड में आरोपी डाॅ. विवेक तिवारी को जेल भेजा गया था। आरोपी की ओर से जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी। मगर, आरोपी को राहत नहीं मिल सकी। हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी।
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मृतक डाॅ. योगिता गौतम के पिता अंबेश कुमार गौतम नई दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं। योगिता एसएन मेडिकल काॅलेज के स्त्री एवं प्रसूति विभाग में तैनात थीं। वह नूरी गेट स्थित एक घर में किराये पर रहती थीं। 18 अगस्त 2020 को उनकी हत्या कर दी गई थी। उनका शव फतेहाबाद रोड स्थित बमरौली कटारा क्षेत्र में मिला था। उनको गोली मारी गई थी।
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पुलिस ने जालौन के उरई में मेडिकल ऑफिसर विवेक तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अंबेश कुमार गौतम ने बताया कि आरोपी की एससी-एसटी कोर्ट से जमानत प्रार्थनापत्र खारिज हो गया था। इस पर उसने हाईकोर्ट में अपील की थी। मगर, उसे जमानत नहीं मिल सकी। ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि 6 महीने के अंदर केस की सुनवाई पूरी करें। अभी केस में विवेचक की गवाही चल रही है। इसके बाद जिरह होगी।
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