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जन सूचना मांगने वालों को परेशान न करें : सूचना आयुक्त
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बांदा। जन सूचना मांगने वालों को परेशान न किया जाए। राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने कार्यशाला में जन सूचना अधिकारियों को यह निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि जन सूचना मांगने वालों के प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, जिससे सूचना देने में दिक्कत न हो। मंडल के 76 जन सूचना अधिकारियों पर जुर्माना किया गया।
शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में आयोजित कार्यशाला में उप्रेती ने कहा कि जन सूचना अधिक विस्तृत नहीं मांगनी चाहिए। जन सूचना अधिकारी को जानकारी उपलब्ध कराने में परेशानी होती है। कार्यालय का कार्य भी प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिकार के बारे में जागरुकता के लिए मंडल के सभी जनपदों में कार्यशालाएं कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि मंडल में 932 अपील विचाराधीन थीं।
दो माह में 165 सूचना अधिकार संबंधी वाद निस्तारित हो गए। मंडल के 76 जन सूचना अधिकारियों पर जुर्माना किया गया। इनमें बांदा के 36, महोबा के 5, चित्रकूट के 17 व हमीरपुर के 16 जन सूचना अधिकारी शामिल हैं। निर्देश दिए कि मंडल के सभी कार्यालयों में जन सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारी का नाम व फोन नंबर सूचना पट पर जरूर दर्ज हो।
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समय पर सूचना न देने पर 25 हजार रुपये जुर्माना होता है। साथ ही उन्होंने मंडल के मीडिया कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सिटी मजिस्ट्रेट केशव नाथ गुप्त ने कहा कि अब सभी आवश्यक सेवाएं अधिनियम के दायरे में आ गई हैं। कार्यक्रम आयोजक दिनेश निगम ने आभार जताया। उप निदेशक सूचना भूपेंद्र सिंह यादव, तहसीलदार सदर पुष्पक आदि उपस्थित रहे।
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शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में आयोजित कार्यशाला में उप्रेती ने कहा कि जन सूचना अधिक विस्तृत नहीं मांगनी चाहिए। जन सूचना अधिकारी को जानकारी उपलब्ध कराने में परेशानी होती है। कार्यालय का कार्य भी प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिकार के बारे में जागरुकता के लिए मंडल के सभी जनपदों में कार्यशालाएं कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि मंडल में 932 अपील विचाराधीन थीं।
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दो माह में 165 सूचना अधिकार संबंधी वाद निस्तारित हो गए। मंडल के 76 जन सूचना अधिकारियों पर जुर्माना किया गया। इनमें बांदा के 36, महोबा के 5, चित्रकूट के 17 व हमीरपुर के 16 जन सूचना अधिकारी शामिल हैं। निर्देश दिए कि मंडल के सभी कार्यालयों में जन सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारी का नाम व फोन नंबर सूचना पट पर जरूर दर्ज हो।
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समय पर सूचना न देने पर 25 हजार रुपये जुर्माना होता है। साथ ही उन्होंने मंडल के मीडिया कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सिटी मजिस्ट्रेट केशव नाथ गुप्त ने कहा कि अब सभी आवश्यक सेवाएं अधिनियम के दायरे में आ गई हैं। कार्यक्रम आयोजक दिनेश निगम ने आभार जताया। उप निदेशक सूचना भूपेंद्र सिंह यादव, तहसीलदार सदर पुष्पक आदि उपस्थित रहे।