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आत्महत्या में युवक को पांच वर्ष की कैद

Wed, 27 Apr 2016 11:40 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा Updated Wed, 27 Apr 2016 11:40 PM IST
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Youth suicide five years imprisonment
supreme court

बांदा। छेड़छाड़ से परेशान होकर युवती द्वारा आग लगाकर खुदकुशी करने के मामले मेें अदालत ने आरोपी को पांच वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव के निवासी ने 25 अक्तूबर 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी भतीजी 19 वर्षीय के साथ कल्लू अश्लील हरकतें कर रहा था। इसी बीच वह आ गया तो कल्लू भाग निकला। इससे क्षुब्ध होकर लड़की ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने धारा 452, 354, 306 आईपीसी की रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने नौ गवाह पेश किए। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) संजय सिंह ने आरोपी कल्लू को दोषी पाते हुए पुलिस कस्टडी में जेल भेजवा दिया था। बुधवार को सजा सुनाते हुए आरोपी बच्चा कोरी को धारा 306 में पांच वर्ष की कैद व पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दो माह और जेल में रहना होगा। धारा 452 में तीन वर्ष की कैद और दो हजार जुर्माना, धारा 354 में दो वर्ष की कैद और एक हजार जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर क्रमश: दो माह और 15 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जुर्माने की आधी रकम मृतका के पिता को दी जाएगी।

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