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पानी के झगड़े के बाद हत्या में 10 वर्ष की कैद

Wed, 01 Jun 2016 12:30 AM IST
ब्यूरो अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो अमर उजाला, बांदा Updated Wed, 01 Jun 2016 12:30 AM IST
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Water fights murder 10 years imprisonment
दिल्ली उच्च न्यायलय - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो

हैंडपंप में पानी के विवाद में लाठी से हमला कर मौत के घाट उतार देने के जुर्म में आरोपी को अदालत ने 10 वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।

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अतर्रा थाना क्षेत्र के अनथुवा गांव में 28 सितंबर 2013 को सुबह सार्वजनिक हैंडपंप में गांव के लोग पानी भर रहे थे। दशरथ कहार पुत्र महंगू और बलवीर के बीच पानी को लेकर विवाद हो गया। कुछ ही देर में यह खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दशरथ ने बलवीर पर लाठियों से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए।
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गंभीर रूप से लहूलुहान बलवीर को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता फेरन सिंह पाल ने सात गवाह पेश किए।
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मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय (एफटीसी) ने आरोपी दशरथ को दोषी मानते हुए धारा 304 में 10 वर्ष की साधारण कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर एक वर्ष जेल में और रहना होगा। धारा 506 में एक वर्ष की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर तीन माह की कैद और होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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