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किशोरी को छेड़ने पर दुकानदार को दो वर्ष की कैद
ब्यूरो अमर उजाला, बांदा
Updated Thu, 04 Aug 2016 11:31 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : demo
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बांदा। किशोरी के साथ छेड़छाड़ में दुकानदार को दो वर्ष की सश्रम कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह और जेल में बिताना होगा।
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चिल्ला थाना क्षेत्र की किशोरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक अगस्त 2011 को शाम करीब 6:30 बजे वह गांव में लूसी यादव पुत्र गया प्रसाद की दुकान में बिस्कुट लेने गई थी। तभी अलमारी से बिस्कुट निकालने के बहाने उसे अंदर बुलाकर दबोच लिया।
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घसीट कर अंदर ले जाने लगा। किशोरी ने शोर मचाया। पास में खड़े मुन्ना सिंह ने उसे बचा लिया। किशोरी का कहना था कि दुकानदार दुराचार करना चाहता था। पुुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी।
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अभियोजन अधिकारी आरके सिंह ने पांच गवाह पेश किए। उधर, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि पीड़िता को कोई चोट नहीं आई। न ही पुलिस ने कोई डाक्टरी परीक्षण कराया। गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खलीकुज्जमां ने अभियुक्त लूसी यादव को दोषी पाते हुए सजा और जुर्माना किया। आरोपी को जेल भेज दिया गया।