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दुराचार में सात साल की कैद

Sat, 24 Sep 2016 11:42 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो, अमर उजाला, बांदा Updated Sat, 24 Sep 2016 11:42 PM IST
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Misconduct seven years imprisonment
sdf

बांदा। घर में घुसकर दुष्कर्म के मामले में अदालत ने अभियुक्त को सात वर्ष की सश्रम कैद और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा होगी। अन्य धाराओं में भी सजा व जुर्माना किया गया। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 14 अक्तूबर 2011 को रात को बिसंडा थाना क्षेत्र के गांव में शौच से लौटते समय महिला को जरोहरा गांव निवासी रामाधार उर्फ कल्लू ने दबोच लिया और घर के अंदर घसीट कर दुराचार किया।
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किसी से बताने पर उसे और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। दो दिन बाद 16 अक्तूबर को आरोपी के विरुद्ध धारा 376, 452 व 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम (त्वरित न्यायालय) शाम कुमार की अदालत में सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता मिस्कीन अली ने छह गवाह पेश किए। शनिवार को अदालत ने अभियुक्त को धारा 452 व 506 में 3-3 साल की सजा व 10-10 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी।


अपहरण व दुराचार में दोष मुक्त
बांदा। युवती के अपहरण व दुराचार के मामले में दो आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। युवती के पिता ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि गंछा गांव निवासी रामबरन व देव कुमार प्रजापति ने उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दुराचार किया। अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़ित ने खुद को बालिग बताया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम (त्वरित न्यायालय) शाम कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को बरी कर दिया। अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपूर सिंह ने पैरवी की।
 

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