फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Life imprisonment for two brothers in the murder of youth

युवक की हत्या में दो भाइयों को उम्रकैद

Fri, 18 May 2018 11:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बांदा
अमर उजाला ब्यूरो, बांदा Updated Fri, 18 May 2018 11:44 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for two brothers in the murder of youth
कोर्ट - फोटो : amar ujala

तमंचे से गोली मारकर युवक की हत्या में दोषी पाए गए दो सगे भाइयों को अदालत ने सश्रम उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जमानत पर चल रहे दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 

विज्ञापन


तिंदवारी थाना क्षेत्र के अमलीकौर का मजरा महोबा डेरा निवासी शिवखिलावन सिंह पुत्र बरजोर सिंह ने 3 अक्तूबर 2014 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने पुत्र संजय सिंह के साथ दशहरा मिलने शिवमोहन सिंह के घर गया था। तभी शिवमोहन के दरवाजे पर रात करीब आठ बजे गांव के रामचरित सिंह पुत्र सुखलाल सिंह ने संजय को पीछे से दबोच लिया। रामचरित के भाई भोला सिंह ने तमंचा से गोली मार दी। संजय की मौके पर मौत हो गई। हत्याभियुक्त तमंचा लहराते हुए भाग निकले।
विज्ञापन


पुलिस ने विवेचना के दौरान रामचरित सिंह का नाम आरोप पत्र से अलग कर दिया और भोला सिंह के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मृतक के पिता व भाई के बयान के बाद अदालत ने धारा 319 सीआरपीसी के तहत रामचरित को मुल्जिम बनाते हुए तलब कर लिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता कैलाश चौबे ने अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह अदालत में पेश किए। 
विज्ञापन
विज्ञापन


शुक्रवार को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश जय शंकर मिश्रा ने रामचरित व उसके भाई भोला सिंह को दोषी मानते हुए धारा 302 में कठोर आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। धारा 506 में दो-दो वर्ष की कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माना किया। भोला सिंह को शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 का दोषी मानते हुए दो वर्ष की कारावास व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों को जेल भज दिया गया। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed