फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Culpable homicide 10 years imprisonment

गैर इरादतन हत्या में 10 वर्ष की कैद

Thu, 01 Dec 2016 11:49 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो, अमर उजाला, बांदा Updated Thu, 01 Dec 2016 11:49 PM IST
विज्ञापन
Culpable homicide 10 years imprisonment
डेमो पिक

 गैर इरादतन हत्या के आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। जसपुरा थाना क्षेत्र के नांदादेव गांव के राजवीर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह कृषि विश्वविद्यालय में गार्ड है। घर में उसकी पत्नी भूरी देवी उर्फ प्रभा अपने छोटे बच्चों और सास, ससुर के साथ रहती थी।

विज्ञापन


रिपोर्ट में कहा गया था कि गांव का ही मतोला उर्फ कुलदीप पुत्र रामकरन कलार उसकी पत्नी को फोन से परेशान करता था। 31 अगस्त 2012 की आधी रात वह घर आ गया। आहट पाकर मां ने आवाज लगाई तो कुलदीप उसकी पत्नी भूरी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर भाग गया। भूरी जलती हालत में दौड़ी और घर के बाहर गिरकर बेहोश हो गई। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन


पुलिस के रिपोर्ट दर्ज न करने पर अदालत ने अर्जी देकर 26 नवंबर 2012 को रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। इस पर आपत्ति दाखिल की गई। प्रथम अपर सीजेएम ने अपत्ति स्वीकार कर ली। अभियुक्त मतोला उर्फ कुलदीप के विरुद्ध धारा 304 आईपीसी का आरोप पत्र भेजा गया। डीजीसी मनोज यादव ने छह गवाह पेश किए। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सहाय ने अभियुक्त मतोला को धारा 304 आईपीसी में 10 वर्ष की सश्रम कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर छह माह जेल में और बिताने होंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed