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प्रधान और सचिव के विरुद्ध गबन की रिपोर्ट के आदेश

Mon, 24 Dec 2018 11:49 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 24 Dec 2018 11:49 PM IST
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प्रधान और सचिव के विरुद्ध गबन की रिपोर्ट के आदेश
बांदा। मनरेगा में अपने चहेतों के नाम दर्शाकर 48 मजदूरों की 90 हजार 300 रुपये मजदूरी हड़प लेने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ग्राम प्रधान, सचिव और तकनीकी सहायक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश अतर्रा थाना पुलिस को दिए हैं।
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अतर्रा तहसील क्षेत्र के पथरा गांव निवासी राममिलन पुत्र बैजू ने सीजेएम न्यायालय में धारा 156(3) के अंतर्गत दी अर्जी में आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान पवन कुमार पुत्र बाला प्रसाद, सचिव शशि कुमार पांडेय, मनरेगा तकनीकी सहायक अशोक कुमार ने मिलकर किसान राममिलन के खेत पर बिना समतलीकरण कराए पिछले वर्ष 48 श्रमिकों के नाम से 90 हजार 300 रुपये अपने चहेतों के खातों में डलवाकर सरकारी धन का गबन कर लिया।
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एसडीएम व तहसीलदार नरैनी ने जांच की और रिपोर्ट डीएम को सौंप दी। डीएम ने 19 नवंबर 2018 को प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारी सीज कर दिए। लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। सीजेएम ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने सुनवाई के बाद अतर्रा थाना प्रभारी को आदेश दिए हैं कि रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करें।
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