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हर्ष फायरिंग में तीन साल की केद
Updated Sat, 15 Dec 2018 11:33 PM IST
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बांदा। बारात की निकासी के दौरान दूसरे की लाइसेंसी दोनली बंदूक से की जा रही हर्ष फायरिंग में दूल्हा और उसकी बहन के घायल हो जाने के मामले में अदालत ने दोषी को तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
मटौंध थाना क्षेत्र के मोहन पुरवा के चौकीदार बरातीलाल पुत्र छंग्गू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 अप्रैल 2012 को सीताराम के पुत्र दीपक की शादी की निकासी हो रही थी। तभी उसके रिश्तेदार भारत सिंह पुत्र राम सिंह निवासी खण्डेह (हमीरपुर) ने पुरुषोत्तम उर्फ मुगरा की दोनली लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग कर दी। दूल्हे की बहन कुमारी वंदना के कंधे पर गोली लगी।
वह गंभीर रूप से घायल हो गई। दूल्हे के भी छर्रे लगे। पुलिस ने चौकीदार की तहरीर पर भारत सिंह के विरुद्ध धारा 308 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना की और चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल कर दी।
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शनिवार को षष्टम अपर जिला सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने अभियुक्त भारत सिंह को धारा 308 में दोषी पाते हुए सजाएं सुनाईं। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने 6 गवाह पेश किए।
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मटौंध थाना क्षेत्र के मोहन पुरवा के चौकीदार बरातीलाल पुत्र छंग्गू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 अप्रैल 2012 को सीताराम के पुत्र दीपक की शादी की निकासी हो रही थी। तभी उसके रिश्तेदार भारत सिंह पुत्र राम सिंह निवासी खण्डेह (हमीरपुर) ने पुरुषोत्तम उर्फ मुगरा की दोनली लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग कर दी। दूल्हे की बहन कुमारी वंदना के कंधे पर गोली लगी।
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वह गंभीर रूप से घायल हो गई। दूल्हे के भी छर्रे लगे। पुलिस ने चौकीदार की तहरीर पर भारत सिंह के विरुद्ध धारा 308 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना की और चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल कर दी।
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शनिवार को षष्टम अपर जिला सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने अभियुक्त भारत सिंह को धारा 308 में दोषी पाते हुए सजाएं सुनाईं। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने 6 गवाह पेश किए।