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अवमानना पर बीएसए हाईकोर्ट में तलब

Mon, 10 Feb 2020 11:36 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 10 Feb 2020 11:36 PM IST
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BSA summoned for contempt
बांदा। बर्खास्त शिक्षक को सवेतन बहाल करने के आदेश का अनुपालन न करने पर हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 4 मार्च को तलब कर स्पष्टीकरण दाखिल करने का आदेश दिया है।
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कमासिन ब्लाक के चमरहन पुरवा स्थित प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक सुशील कृष्ण नामदेव को तत्कालीन बीएसए ओपी त्रिपाठी ने 8 जनवरी 2016 को बर्खास्त कर दिया था। आरोप था उन्होंने प्रशिक्षु शिक्षक परीक्षा में क्रियात्मक मूल्यांकन (प्रैक्टिकल) के अंक स्वयं भरकर परीक्षा विभाग को भेज दिया।
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शिक्षक सुशील ने इस आदेश के विरूद्ध 19 जनवरी 2016 को हाईकोर्ट में रिट दाखिल की। कोर्ट ने 18 जनवरी 2018 को तत्कालीन बीएसए को शिक्षक को सवेतन बहाल करने का आदेश दिया। लेकिन उसकी बहाल नहीं हुई।
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इस पर शिक्षक ने 22 मार्च को अवमानना याचिका दायर की। सुनवाई के बाद अब 6 फरवरी को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अजय भनोट व एक अन्य न्यायमूर्ति ने बीएसए को नोटिस जारी कर 4 मार्च को कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। उधर, इस बाबत बीएसए हरिश्चंद्र नाथ का कहना है कि मामला पुराना है। पत्रावली का अवलोकन कर न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।
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