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Banda News: बैंक का ऋण अदा नहीं किया, दूसरे को बेच दी जमीन
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बांदा। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण लेने के बाद किसान ने ऋण अदा नहीं किया। बैंक की ओर से कई बार वसूली का प्रयास किया गया, लेकिन किसान ने ऋण अदा नहीं किया। बैंक कर्मी घर पहुंचे तो ऋण लेने वाले किसान ने अभद्रता की और जान से मार देने की धमकी दी। इतना ही नहीं किसान ने ऋण भार सहित बिना बैंक की अनुमति लिए जमीन दूसरे को बेच दी। शाखा प्रबंधक ने किसान और जमीन खरीदार महिला के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
शहर के आर्यावर्त बैंक भवानी पुरवा के शाखा प्रबंधक राहुल माथुर ने नगर कोतवाली में तहरीर देते हुए भरखरी गांव निवासी किसान मंगल सिंह व सरोज पत्नी गजराज निवासी बिजलीखेड़ा 16 सितंबर 2016 को बैंक आए और केसीसी के तहत ऋण लेने की बात कही। सभी कागजात दुरुस्त करने के साथ अपने हिस्से की खतौनी दाखिल की और खुद को गाटा संख्या का संक्रमणीय भूमिधर बताया। 20 सितंबर 2016 को सात लाख 48 हजार रुपये का ऋण गाटा संख्या को बंधक करते हुए स्वीकृत कर दिया गया।
ऋण लेने के बाद आज तक एक भी रुपया की अदायगी बैंक को नहीं की गई। शाखा प्रबंधक ने बताया कि समय-समय पर बैंक कर्मचारी वसूली करने गए, लेकिन एक भी ऋण अदायगी नहीं की गई।
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बाद में पता चला कि 20 सितंबर 2016 को बैंक के साथ किसान ने धोखाधड़ी की और बिना बैंक की अनुमति लिए किसी दूसरे व्यक्ति को जमीन बेच दी। जब विपक्षी की खतौनी निकलवाई गई तो पता चला कि ऋण लेने वाले किसान ने रकबा 3.4890 का 1/5 भाग सरोज पत्नी गजराज निवासी बिजलीखेड़ा को 28 जून 2016 को ऋण भार सहित बेच दिया है।
शाखा प्रबंधक ने तहरीर में यह भी बताया कि विपक्षी के धोखाधड़ी करने और बैंक के धन की अदायगी न करने के कारण बैंक वित्तीय संकट की कगार पर पहुंच गया है। शाखा प्रबंधक की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने ऋण लेने और जमीन बेचने वाले किसान मंगल सिंह निवासी भरखरी और जमीन खरीदने वाली सरोज पत्नी गजराज के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। समेत सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है।
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शहर के आर्यावर्त बैंक भवानी पुरवा के शाखा प्रबंधक राहुल माथुर ने नगर कोतवाली में तहरीर देते हुए भरखरी गांव निवासी किसान मंगल सिंह व सरोज पत्नी गजराज निवासी बिजलीखेड़ा 16 सितंबर 2016 को बैंक आए और केसीसी के तहत ऋण लेने की बात कही। सभी कागजात दुरुस्त करने के साथ अपने हिस्से की खतौनी दाखिल की और खुद को गाटा संख्या का संक्रमणीय भूमिधर बताया। 20 सितंबर 2016 को सात लाख 48 हजार रुपये का ऋण गाटा संख्या को बंधक करते हुए स्वीकृत कर दिया गया।
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ऋण लेने के बाद आज तक एक भी रुपया की अदायगी बैंक को नहीं की गई। शाखा प्रबंधक ने बताया कि समय-समय पर बैंक कर्मचारी वसूली करने गए, लेकिन एक भी ऋण अदायगी नहीं की गई।
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बाद में पता चला कि 20 सितंबर 2016 को बैंक के साथ किसान ने धोखाधड़ी की और बिना बैंक की अनुमति लिए किसी दूसरे व्यक्ति को जमीन बेच दी। जब विपक्षी की खतौनी निकलवाई गई तो पता चला कि ऋण लेने वाले किसान ने रकबा 3.4890 का 1/5 भाग सरोज पत्नी गजराज निवासी बिजलीखेड़ा को 28 जून 2016 को ऋण भार सहित बेच दिया है।
शाखा प्रबंधक ने तहरीर में यह भी बताया कि विपक्षी के धोखाधड़ी करने और बैंक के धन की अदायगी न करने के कारण बैंक वित्तीय संकट की कगार पर पहुंच गया है। शाखा प्रबंधक की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने ऋण लेने और जमीन बेचने वाले किसान मंगल सिंह निवासी भरखरी और जमीन खरीदने वाली सरोज पत्नी गजराज के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। समेत सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है।