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दहेज हत्या में तीन दोषियों को सात साल की कैद
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बांदा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने देर शाम आए फैसले में तीन आरोपियों को दहेज हत्या में सात साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई। कालिंजर थाना क्षेत्र के सौता गांव में 23 फरवरी 2017 को दिन में पिंकी की ससुराल में आग लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
चित्रकूट के रैपुरा थाना के गौरिया निवासी पिता जितेंद्र कुमार ने कालिंजर थाने में पांच के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से विजय बहादुर सिंह परिहार ने छह गवाह पेश किए।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों सुशीला, राजकुमार, उग्रसेन को दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। जुर्मान अदा न करने पर दो-दो वर्ष की अतिरिक्त कैद होगी। मामले में दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
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चित्रकूट के रैपुरा थाना के गौरिया निवासी पिता जितेंद्र कुमार ने कालिंजर थाने में पांच के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से विजय बहादुर सिंह परिहार ने छह गवाह पेश किए।
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मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों सुशीला, राजकुमार, उग्रसेन को दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। जुर्मान अदा न करने पर दो-दो वर्ष की अतिरिक्त कैद होगी। मामले में दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
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