फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   banda news,banda

एमपी हाईकोर्ट ने पन्ना की खदान नीलामी पर लगाई रोक

Sat, 18 Dec 2021 12:57 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 18 Dec 2021 12:57 AM IST
विज्ञापन
banda news,banda
करतल। बुंदेलखंड और यूपी के बालू व्यवसायियों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से झटका लगा है। बुंदेलखंड क्षेत्र के पन्ना (एमपी) में बालू खदानों की ई-नीलामी पर जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद रोक लगा दी है। यहां कुल 27 खदानों की ई-नीलामी की सूचना 16 नवंबर को जारी की गई थी। यह पट्टा 30 जून 2023 तक होना है। 11 दिसंबर तक ऑनलाइन निविदाएं डाली गईं।
विज्ञापन

मध्य प्रदेश के स्थानीय बालू कारोबारियों के अलावा यूपी और बुंदेलखंड के व्यवसायियों के तार भी इन खदानों से जुड़े हुए हैं। ग्वालियर निवासी देवेंद्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय बेंच ने 8 दिसंबर को स्थगन आदेश जारी किया है। उधर, यहां के बालू खदान समूह के ठेकेदार रसमीत सिंह मल्होत्रा ने निर्धारित समय से पहले ही अपना ठेका/पट्टा सरेंडर करने के लिए खनिज विभाग में अर्जी दी थी। मध्य प्रदेश शासन ने इसे स्वीकार लिया और नई नीलामी के लिए पिछले माह ई-टेंडर जारी किए थे। इसी के विरुद्ध देवेंद्र शर्मा ने रिट दायर की थी। हाईकोर्ट ने पन्ना जिले की सभी रेत खदानों की ई-नीलामी अग्रिम आदेशों तक रोक दी है। पन्ना के जिला खनिज अधिकारी रवि पटेल ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed