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एमपी हाईकोर्ट ने पन्ना की खदान नीलामी पर लगाई रोक
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करतल। बुंदेलखंड और यूपी के बालू व्यवसायियों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से झटका लगा है। बुंदेलखंड क्षेत्र के पन्ना (एमपी) में बालू खदानों की ई-नीलामी पर जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद रोक लगा दी है। यहां कुल 27 खदानों की ई-नीलामी की सूचना 16 नवंबर को जारी की गई थी। यह पट्टा 30 जून 2023 तक होना है। 11 दिसंबर तक ऑनलाइन निविदाएं डाली गईं।
मध्य प्रदेश के स्थानीय बालू कारोबारियों के अलावा यूपी और बुंदेलखंड के व्यवसायियों के तार भी इन खदानों से जुड़े हुए हैं। ग्वालियर निवासी देवेंद्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय बेंच ने 8 दिसंबर को स्थगन आदेश जारी किया है। उधर, यहां के बालू खदान समूह के ठेकेदार रसमीत सिंह मल्होत्रा ने निर्धारित समय से पहले ही अपना ठेका/पट्टा सरेंडर करने के लिए खनिज विभाग में अर्जी दी थी। मध्य प्रदेश शासन ने इसे स्वीकार लिया और नई नीलामी के लिए पिछले माह ई-टेंडर जारी किए थे। इसी के विरुद्ध देवेंद्र शर्मा ने रिट दायर की थी। हाईकोर्ट ने पन्ना जिले की सभी रेत खदानों की ई-नीलामी अग्रिम आदेशों तक रोक दी है। पन्ना के जिला खनिज अधिकारी रवि पटेल ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी मिली है।
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मध्य प्रदेश के स्थानीय बालू कारोबारियों के अलावा यूपी और बुंदेलखंड के व्यवसायियों के तार भी इन खदानों से जुड़े हुए हैं। ग्वालियर निवासी देवेंद्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय बेंच ने 8 दिसंबर को स्थगन आदेश जारी किया है। उधर, यहां के बालू खदान समूह के ठेकेदार रसमीत सिंह मल्होत्रा ने निर्धारित समय से पहले ही अपना ठेका/पट्टा सरेंडर करने के लिए खनिज विभाग में अर्जी दी थी। मध्य प्रदेश शासन ने इसे स्वीकार लिया और नई नीलामी के लिए पिछले माह ई-टेंडर जारी किए थे। इसी के विरुद्ध देवेंद्र शर्मा ने रिट दायर की थी। हाईकोर्ट ने पन्ना जिले की सभी रेत खदानों की ई-नीलामी अग्रिम आदेशों तक रोक दी है। पन्ना के जिला खनिज अधिकारी रवि पटेल ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी मिली है।
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