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छेड़छाड़ में दो वर्ष की कैद और जुर्माना
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बबेरू। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने छेड़छाड़ के मामले में दोषी को दो वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
कस्बे के मेन चौराहा में 12 जनवरी 2020 को किशोरी कोचिंग पढ़कर घर जा रही थी। रास्ते में आरोपी मुस्तकीम खां उसे पककर छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने दौड़कर आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष से पांच गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ आनंद ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को दो वर्ष की कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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कस्बे के मेन चौराहा में 12 जनवरी 2020 को किशोरी कोचिंग पढ़कर घर जा रही थी। रास्ते में आरोपी मुस्तकीम खां उसे पककर छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने दौड़कर आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष से पांच गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ आनंद ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को दो वर्ष की कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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