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बांदा :23 साल बाद फैसला, मारपीट में पांच लोगों पर 20 हजार रुपये जुर्माना
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बांदा। अनुसूचित जाति के परिवार के साथ मारपीट में पांच लोगों पर अदालत ने 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इस केस में 10 आरोपी थे। मुकदमे के दौरान पांच की मौत हो चुकी है। अदालत से यह फैसला 23 साल बाद आया है।
बिसंडा थाना क्षेत्र के अलिहा गांव निवासी अनुसूचित जाति के फकीरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 जुलाई 1999 की शाम 6 बजे वह पड़ोसी के दरवाजे पर बैठा था। तभी गांव के 10 लोग आए लाठी-डंडों से पीटने लगे। घर में घुसकर पुत्र रामबहोरी व पुत्रवधू बेसनिया के साथ भी मारपीट की।
पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान पांच आरोपी रामदीन, चुनुबाद, फकीरा सिंह, राम सिंह व बिल्ला सिंह की मृत्यु हो गई। बुधवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी) मोहम्मद कमरुज्जमां खान ने चंद्रपाल, मुसुवा, देवी सिंह, बाबू सिंह व शिवराम सिंह को दोषी पाते हुए अलग-अलग धाराओं में जुर्माना सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन की जेल होगी। जुर्माने की आधी राशि पीड़ित फकीरा को देने के आदेश दिए हैं।
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बिसंडा थाना क्षेत्र के अलिहा गांव निवासी अनुसूचित जाति के फकीरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 जुलाई 1999 की शाम 6 बजे वह पड़ोसी के दरवाजे पर बैठा था। तभी गांव के 10 लोग आए लाठी-डंडों से पीटने लगे। घर में घुसकर पुत्र रामबहोरी व पुत्रवधू बेसनिया के साथ भी मारपीट की।
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पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान पांच आरोपी रामदीन, चुनुबाद, फकीरा सिंह, राम सिंह व बिल्ला सिंह की मृत्यु हो गई। बुधवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी) मोहम्मद कमरुज्जमां खान ने चंद्रपाल, मुसुवा, देवी सिंह, बाबू सिंह व शिवराम सिंह को दोषी पाते हुए अलग-अलग धाराओं में जुर्माना सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन की जेल होगी। जुर्माने की आधी राशि पीड़ित फकीरा को देने के आदेश दिए हैं।
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