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बांदा :29 साल बाद सगे दो भाइयों को एक वर्ष की कैद, मारपीट के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त
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बांदा। 29 साल पांच माह बाद अदालत से आए फैसले में मारपीट के दोषी दो भाइयों को एक वर्ष कैद और जुर्माना की सजा सुनाई गई है। मुकदमे के दौरान तीसरे आरोपी की मृत्यु हो गई।
भरखरी गांव के रजनेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दरवाजे पर पानी भरने को लेकर 27 फरवरी 1993 की शाम करीब 4 बजे पड़ोसी तीन लोगों ने हमला कर दिया। उसे और उसके भाई के साथ मारपीट की। पुलिस ने राजबहादुर, कुंवर बहादुर व भूरा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली। अभियोजन की ओर से दो गवाह पेश किए गए। मुकदमे के दौरान आरोपी भूरा की मौत हो गई। राजबहादुर व कुंवर बहादुर पर केस चला।
बुधवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) मोहम्मद कमरुज्जमां खान ने राजबहादुर व कुंवर बहादुर पर एक-एक वर्ष की जेल व 3-3 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त जेल के आदेश दिए। जुर्माने की आधी राशि पीड़ितों को देने के आदेश दिए हैं। सहायक शासकीय अधिवक्ता विमल सिंह, महेंद्र कुमार द्विवेदी, जावत्री प्रसाद विश्वकर्मा व शिवकुमार बुलेट ने पैरवी की।
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भरखरी गांव के रजनेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दरवाजे पर पानी भरने को लेकर 27 फरवरी 1993 की शाम करीब 4 बजे पड़ोसी तीन लोगों ने हमला कर दिया। उसे और उसके भाई के साथ मारपीट की। पुलिस ने राजबहादुर, कुंवर बहादुर व भूरा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली। अभियोजन की ओर से दो गवाह पेश किए गए। मुकदमे के दौरान आरोपी भूरा की मौत हो गई। राजबहादुर व कुंवर बहादुर पर केस चला।
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बुधवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) मोहम्मद कमरुज्जमां खान ने राजबहादुर व कुंवर बहादुर पर एक-एक वर्ष की जेल व 3-3 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त जेल के आदेश दिए। जुर्माने की आधी राशि पीड़ितों को देने के आदेश दिए हैं। सहायक शासकीय अधिवक्ता विमल सिंह, महेंद्र कुमार द्विवेदी, जावत्री प्रसाद विश्वकर्मा व शिवकुमार बुलेट ने पैरवी की।
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