फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Banda: After 21 years, two convicts get one year in jail

बांदा : 21 साल बाद दो दोषियों को एक-एक साल की जेल

Thu, 10 Nov 2022 11:22 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Nov 2022 11:22 PM IST
विज्ञापन
Banda: After 21 years, two convicts get one year in jail
बांदा। दो अभियुक्तों को अदालत ने एससी/एसटी एक्ट में एक साल की सजा सुनाई है। मुकदमे का फैसला करीब 21 साल बाद हुआ। अदालत ने जुर्माने की आधी राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

अतर्रा थाना क्षेत्र के खम्हौरा गांव निवासी भगवानदीन भारतीय ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 अक्तूबर 2001 की शाम वह शौच को जा रहा था। गांव के चार लोगों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
विज्ञापन

अभियोजन की ओर से दो गवाह पेश किए गए। विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी) मोहम्मद कमरुज्जमां खान ने गुरुवार को रामलाल व दुराखनलाल को दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष की जेल और नौ-नौ हजार रुपये जुर्माना किया। एक अन्य आरोपी को सजा नहीं हुई। चौथे आरोपी राजाराम की मुकदमा के दौरान मृत्यु हो चुकी है। विशेष अभियोजक विमल सिंह व महेंद्र कुमार द्विवेदी ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed