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बिना अनुमति डाक्टरों के मुख्यालय छोड़ने पर लगी रोक
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ंडलायुक्त गौरव दयाल।
- फोटो : BANDA
बांदा। चित्रकूटधाम मंडल में लगातार बढ़ी रही कोरोना संक्रमितों की संख्या के मद्देनजर मंडलायुक्त गौरव दयाल ने मंडल के इकलौते कोविड-19 अस्पताल बांदा राजकीय मेडिकल कालेज सहित चारों जिलों के सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों और अन्य स्टाफ पर बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। विशेष परिस्थिति में डीएम से अनुमति लेकर ही मुख्यालय छोड़ा जा सकेगा।
मंडलायुक्त ने बुधवार को जारी आदेश में कहा कि उन्हें ऐसा पता चला है कि बांदा राजकीय मेडिकल कालेज और मंडल के सभी जिलों में कार्यरत डॉक्टर और अन्य कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के अपनी तैनाती स्थल को छोड़कर अन्य जिले जाते हैं और लौट आते हैं। इससे उनके कोरोना संक्रमित होने का खतरा बना रहता है।
कहा है कि संक्रमण के खतरे को कम करने के दृष्टिगत यह आदेश दिया जाता है कि राजकीय मेडिकल कालेज बांदा में कार्यरत सभी डाक्टर/कर्मचारी डीएम बांदा से पूर्व अनुमति के बाद ही मुख्यालय छोड़ेंगे। आयुक्त नें मंडल के चारों जिलों में कार्यरत अन्य सभी डाक्टरों को भी निर्देश दिए हैं कि अपने जिले के डीएम से पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़ें।
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आयुक्त ने कहा कि चारों जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला चिकित्सा अधीक्षक (पुरुष व महिला) के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों को मुख्यालय छोड़ने के लिए जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि मेडिकल कालेज और सभी सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों की उपस्थिति का समय-समय पर सत्यापन कराएं।
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मंडलायुक्त ने बुधवार को जारी आदेश में कहा कि उन्हें ऐसा पता चला है कि बांदा राजकीय मेडिकल कालेज और मंडल के सभी जिलों में कार्यरत डॉक्टर और अन्य कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के अपनी तैनाती स्थल को छोड़कर अन्य जिले जाते हैं और लौट आते हैं। इससे उनके कोरोना संक्रमित होने का खतरा बना रहता है।
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कहा है कि संक्रमण के खतरे को कम करने के दृष्टिगत यह आदेश दिया जाता है कि राजकीय मेडिकल कालेज बांदा में कार्यरत सभी डाक्टर/कर्मचारी डीएम बांदा से पूर्व अनुमति के बाद ही मुख्यालय छोड़ेंगे। आयुक्त नें मंडल के चारों जिलों में कार्यरत अन्य सभी डाक्टरों को भी निर्देश दिए हैं कि अपने जिले के डीएम से पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़ें।
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आयुक्त ने कहा कि चारों जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला चिकित्सा अधीक्षक (पुरुष व महिला) के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों को मुख्यालय छोड़ने के लिए जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि मेडिकल कालेज और सभी सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों की उपस्थिति का समय-समय पर सत्यापन कराएं।