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यौन उत्पीड़न मामले में तीसरे सह आरोपी की जमानत मंजूर

Wed, 12 May 2021 11:16 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 12 May 2021 11:16 PM IST
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Bail of third co-accused in sexual harassment case approved
बांदा। बालकों के यौन उत्पीड़न मामले में तीसरे सह आरोपी आकिब की जमानत अदालत से मंजूर हो गई थी। बुधवार को एक-एक लाख रुपये की जमानतें और इतने ही रुपये के बंध पत्र दाखिल करने पर रिहाई के आदेश दिए गए। उधर, इस मामले के मुख्य आरोपी रामभवन (निलंबित जेई) की सह आरोपी व पत्नी दुर्गावती की जमानत अर्जी पर सुनवाई फिर टल गई। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 25 मई निर्धारित की है।
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बालकों के यौन उत्पीड़न में सीबीआई ने तीसरे सह आरोपी दिल्ली निवासी आकिब को बांदा जेल पहुंचाया था। तब से वह जेल में ही है। दिल्ली के अधिवक्ता के माध्यम से उसने विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। दो बार सुनवाई टलने के बाद 6 मई को अदालत ने जमानत मंजूर कर ली थी। बुधवार को अदालत ने एक-एक लाख रुपये की जमानतें और इतनी ही कीमत के निजी बंध पत्र दाखिल करने के आदेश दिए। अधिवक्ता के मुताबिक रिहाई का परवाना जेल भेज दिया गया।
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उधर, मुख्य आरोपी रामभवन की पत्नी व केस में सह आरोपी दुर्गावती की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मोहम्मद रिजवान अहमद के अवकाश में होने पर प्रभारी/एफटीसी द्वितीय न्यायाधीश ऋषि कुमार ने अगली तिथि 25 मई तय की है। अधिवक्ता भूरा प्रसाद निषाद ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश के अवकाश पर जाने से जमानत पर बहस नहीं हो सकी। वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की गई।
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