{"_id":"610992eb8ebc3eaab75b8016","slug":"bail-applications-of-three-rejected-in-fraud-cases-banda-news-knp6441536179","type":"story","status":"publish","title_hn":"धोखाधड़ी मामलों में तीन की जमानत अर्जी खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
धोखाधड़ी मामलों में तीन की जमानत अर्जी खारिज
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बांदा। कोतवाली नगर के गुलाब बाग (खाईंपार) निवासी रियाज अली की अग्रिम जमानत अर्जी सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि 19 जुलाई 2019 को सट्टन चौराहा में जाम लगाकर सड़क अवरुद्ध की थी।
पुलिस ने रियाज समेत कई लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी। मंगलवार को पर्याप्त आधार न मिलने पर न्यायाधीश ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अधिवक्ता फहीम खां ने भी बहस की।
उधर, नकली चेक के मामले में आरोपी विजय कुमार प्रजापति व मनोज कुमार पांडेय की जमानत अर्जी सेशन न्यायाधीश ने खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने बताया कि आरोपियों द्वारा पंजाब नेशनल बैंक, छावनी शाखा में दिया गया एक लाख 90 हजार रुपये का चेक फर्जी पाया गया था।
विज्ञापन
शाखा प्रबंधक ने 26 जुलाई को दोनों आरोपियों के विरुद्ध कोतवाली नगर में धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
पुलिस ने रियाज समेत कई लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी। मंगलवार को पर्याप्त आधार न मिलने पर न्यायाधीश ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अधिवक्ता फहीम खां ने भी बहस की।
विज्ञापन
उधर, नकली चेक के मामले में आरोपी विजय कुमार प्रजापति व मनोज कुमार पांडेय की जमानत अर्जी सेशन न्यायाधीश ने खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने बताया कि आरोपियों द्वारा पंजाब नेशनल बैंक, छावनी शाखा में दिया गया एक लाख 90 हजार रुपये का चेक फर्जी पाया गया था।
विज्ञापन
शाखा प्रबंधक ने 26 जुलाई को दोनों आरोपियों के विरुद्ध कोतवाली नगर में धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।