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दहेज हत्या में आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज
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बांदा। दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। ससुर और सास की अर्जी पहले ही निरस्त हो चुकी है। तीनों जेल में हैं। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि गिरवां थाना क्षेत्र के सहेवा गांव निवासी अच्छेलाल यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 फरवरी 2020 को उसने अपनी बेटी रंजना देवी की शादी दुल्हन पुरवा (बछेही) निवासी इंद्रजीत के साथ की थी।
शादी के बाद से ही सोने-चांदी के जेवर की और मांग ससुराल में की जाने लगी। आरोप लगाया कि 29 अप्रैल 2021 को ससुराल में उसकी बेटी रंजना की हत्या कर शव फंदे पर लटका दिया गया। पुलिस ने आरोपी पति इंद्रजीत, ससुर रामगुलाम और सास सावित्री के विरुद्ध धारा 498ए, 304बी और दहेज अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
आरोपी पति ने अधिवक्ता के जरिए अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की। अभियोजन की ओर से एडीजीसी (फौजदारी) सुशील कुमार तिवारी ने पैरवी की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद बुधवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अशरफ अंसारी ने पर्याप्त आधार न पाते हुए पति इंद्रजीत की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजीसी ने बताया कि अभियुक्त इंद्रजीत ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी।
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शादी के बाद से ही सोने-चांदी के जेवर की और मांग ससुराल में की जाने लगी। आरोप लगाया कि 29 अप्रैल 2021 को ससुराल में उसकी बेटी रंजना की हत्या कर शव फंदे पर लटका दिया गया। पुलिस ने आरोपी पति इंद्रजीत, ससुर रामगुलाम और सास सावित्री के विरुद्ध धारा 498ए, 304बी और दहेज अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
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आरोपी पति ने अधिवक्ता के जरिए अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की। अभियोजन की ओर से एडीजीसी (फौजदारी) सुशील कुमार तिवारी ने पैरवी की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद बुधवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अशरफ अंसारी ने पर्याप्त आधार न पाते हुए पति इंद्रजीत की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजीसी ने बताया कि अभियुक्त इंद्रजीत ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी।
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