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दहेज हत्या और गैर इरादतन हत्या में 5 की जमानत अर्जी खारिज
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बांदा। दहेज हत्या और गैर इरादतन हत्या के दो अलग-अलग केसों में सास-ससुर सहित 5 आरोपियों की जमानत अर्जी सेशन न्यायाधीश ने खारिज कर दी।
बबेरू कोतवाली क्षेत्र के भुराने का पुरवा निवासी रामविशाल कुशवाहा ने 20 नवंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अपनी बेटी खुशबू की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में तिंदवारी क्षेत्र के रमेश के साथ की थी। बाइक और एक लाख रुपये की मांग लेकर ससुराल में उसे प्रताड़ित किया जाता रहा। 19 नवंबर को मारकर फंदे पर लटका दिया गया। आरोपी सास मुन्नी और ससुर रामपाल ने वकील के जरिए अपनी जमानत अर्जी दाखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने अभियोजन की ओर से पैरवी की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सास-ससुर की जमानत अर्जी सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने खारिज कर दी।
उधर, कालिंजर थाना क्षेत्र के तरहटी गांव में 21 सितंबर-2021 की शाम ट्रैक्टर निकालने के विवाद में रामस्वरूप व लालू और लक्ष्मी मुन्नी पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया। इलाज के दौरान लालू (22) की मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। अभियुक्त रामनाथ, रमेश व मोहित ने जमानत अर्जी दाखिल की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सेशन न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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बबेरू कोतवाली क्षेत्र के भुराने का पुरवा निवासी रामविशाल कुशवाहा ने 20 नवंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अपनी बेटी खुशबू की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में तिंदवारी क्षेत्र के रमेश के साथ की थी। बाइक और एक लाख रुपये की मांग लेकर ससुराल में उसे प्रताड़ित किया जाता रहा। 19 नवंबर को मारकर फंदे पर लटका दिया गया। आरोपी सास मुन्नी और ससुर रामपाल ने वकील के जरिए अपनी जमानत अर्जी दाखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने अभियोजन की ओर से पैरवी की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सास-ससुर की जमानत अर्जी सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने खारिज कर दी।
उधर, कालिंजर थाना क्षेत्र के तरहटी गांव में 21 सितंबर-2021 की शाम ट्रैक्टर निकालने के विवाद में रामस्वरूप व लालू और लक्ष्मी मुन्नी पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया। इलाज के दौरान लालू (22) की मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। अभियुक्त रामनाथ, रमेश व मोहित ने जमानत अर्जी दाखिल की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सेशन न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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