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सह आरोपी दुर्गावती की जमानत पर बहस

Tue, 22 Jun 2021 11:37 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Jun 2021 11:37 PM IST
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Argument on bail of co-accused Durgavati
बांदा। बालकों के यौन उत्पीड़न केस में सह आरोपी दुर्गावती की जमानत अर्जी पर मंगलवार को बहस हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस के बाद विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) मोहम्मद रिजवान अहमद ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब जमानत पर निर्णय 24 या 25 जून को सुनाया जाएगा।
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दुर्गावती के अधिवक्ता भूरा प्रसाद निषाद ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। उधर, सीबीआई के अधिवक्ता अशोक सिंह ने भी बहस की। सीबीआई के उपाधीक्षक और मामले के विवेचक अमित कुमार ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष विशेष न्यायाधीश के सामने रखा। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामसुफल सिंह ने जमानत पर बहस की तिथि बढ़वाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन विशेष न्यायाधीश ने साफ किया कि बहस टाली नहीं जाएगी।
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दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की देर तक बहस चली। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस की और अपने-अपने तर्क न्यायाधीश के सामने पेश किए। अधिवक्ता निषाद के मुताबिक, अदालत के स्टेनो के अवकाश पर होने से आदेश टाइप नहीं हो सका। अब 24 या 25 जून को दुर्गावती की जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा।
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