फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Acid attack can result in punishment up to life imprisonment

Banda News: एसिड हमले में हो सकता है आजीवन कारावास तक की सजा

Wed, 07 Aug 2024 12:12 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Aug 2024 12:12 AM IST
विज्ञापन
Acid attack can result in punishment up to life imprisonment
बांदा। पहले एसिड हमलों को लेकर कोई कानून नहीं था। गंभीर रूप से जख्मी करने का वाद दर्ज किया जाता था। अब यदि कोई व्यक्ति एसिड से हमला करता है तो दोषी को सात वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा व जुर्माना हो सकता है। यह बातें एडीजे श्रीपाल सिंह ने डिंगवाही में विधिक जागरूकता शिविर में कहीं।
विज्ञापन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुंदेलखंड इंटर कॉलेज,डिंगवाही में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एसिड हमले की कोशिश करने वाले को पांच से सात वर्ष तक सजा का प्रविधान है। साथ ही एसिड हमलों के पीड़ितों को इलाज और सुविधाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं। पीड़ित को तुरंत तीन लाख रुपये की मदद मिलेगी और पीड़ित निःशुल्क इलाज भी होगा। कोई भी अस्पताल इलाज से मना नहीं कर सकता। पराविधिक स्वयं सेवक सुमन शुक्ला घरेलू हिंसा से बचाव की जानकारी दी। वन स्टाप सेंटर प्रबंधक रमा साहू ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को प्राप्त अधिकारों व सरकार से संचालित योजनाओं के बारे में बताया। प्रधानाचार्य रमेश सिंह, राशिद अहमद अंसारी व लालाराम सिंह आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed