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किशोरी से छेड़छाड़ में आरोपी दोष मुक्त

Tue, 27 Jul 2021 11:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 27 Jul 2021 11:54 PM IST
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Accused acquitted in molesting teenager
बांदा। घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। साथ ही न्यायाधीश ने आदेश दिए कि क्यों न वादी और गवाह को दंडित किया जाए। वादी और गवाह को नियत तिथि में अदालत में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
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बिंसडा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में निमंत्रण में गया था। पुत्री अपनी दादी के साथ घर में थी। दोपहर लगभग दो बजे इम्तियाज उर्फ रंपत घर में घुस आया और पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने लगा। शोर मचाने पर पड़ोसी आ गए, जिसके बाद। आरोपी भाग निकला। 15 जुलाई 2017 में मामले का अदालत ने संज्ञान लिया और किशोरी के सीआरपीसी धाराओं में बयान दर्ज कराए गए।
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डाक्टरी परीक्षण भी हुआ। विवेचना के बाद उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव ने आरोपपत्र अदालत में दाखिल कर दिया। अभियोजन की ओर से किशोरी सहित तीन गवाहों के बयान दर्ज हुए। पीड़िता सहित तीनों गवाहों ने अपने बयान बदल दिया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) मोहम्मद रिजवान अहमद ने आरोपी इम्तियाज को आरोपों से दोष मुक्त कर दिया।
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दो आरोपियों की जमानत मंजूर
बांदा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के दो आरोपियों की जमानत अर्जी सेशन न्यायाधीश ने स्वीकार कर ली है। जसपुरा थाना क्षेत्र के गड़रिया गांव में 7 जुलाई 2021 को मोर का शिकार हुआ था। इसमें गांव के विकास व अजीत को आरोपी बनाते हुए उनके विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज की गई। दोनों आरोपियों के अधिवक्ता नफीस खां ने बहस में कहा कि रंजिशन व झूठा फंसाया गया है। मोर के शिकार में गुलेल की बरामदगी फर्द में अंकित न होकर तमंचा व कारतूस की बरामदगी दर्ज है। यह हास्यास्पद व विरोधाभासी है। अभियोजन की ओर से विरोध किया गया। सेशन न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों की जमानत मंजूर कर दी। (संवाद)
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