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Banda News: छात्रा से छेड़खानी पर युवक को चार वर्ष का कारावास

Thu, 20 Feb 2025 11:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 20 Feb 2025 11:57 PM IST
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A youth was sentenced to four years' imprisonment for molesting a student
बांदा। स्कूल जाते समय रास्ते पर रोककर छात्रा से छेड़खानी करने के दोषी युवक को विशेष न्यायाधीश पाक्सो हेमंत कुमार की अदालत ने चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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चार हजार रुपये जुर्माना लगाया। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी इंटर कॉलेज में कक्षा 10 में पढ़ती थी। 23 अक्टूबर 2017 को वह स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में पुलिया के पास गांव का ही रामजी निषाद बाइक से वहां पहुंचा और उसे रोक लिया।
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सड़क किनारे पेड़ के पास ले जाकर जबरन उसके हाथ में कंगन-चूड़ी और बिछिया पहनाई। युवक ने छात्रा से छेड़खानी की। छात्रा के शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग निकला था। इस मामले का आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। दोषी के खिलाफ 29 मई 2018 को आरोप बनाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए।
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साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने रामजी निषाद को दोषी पाते हुए चार वर्ष की सजा सुनाई।
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