फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   तहसीलदार नरैनी पर 25 हजार जुर्माना

तहसीलदार नरैनी पर 25 हजार जुर्माना

Sat, 31 May 2014 05:34 AM IST
Banda
Banda Updated Sat, 31 May 2014 05:34 AM IST
विज्ञापन
बांदा। सूचना उपलब्ध न कराने और आयोग के आदेश की अवहेलना पर तहसीलदार नरैनी पर राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपये जुर्माना किया है। यह उनके वेतन से तीन किश्तों में वसूल किया जाएगा।
विज्ञापन

नरैनी तहसील क्षेत्र के खानपुर गांव निवासी पवन कुमार ने तहसीलदार से वरासत के संबंध में जनसूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी थी। सूचना न मिलने पर राज्य सूचना आयोग से शिकायत की। आयोग ने 20 जून 3013 को जारी आदेश में जन सूचना अधिकारी/तहसीलदार नरैनी को पहली अगस्त 2013 को उनके कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और जवाब देने का आदेश दिया था। यह भी जवाब मांगा था कि 27 जुलाई 2012 को नरैनी में तहसीलदार पद पर कौन तैनात था। अनुपालन न करने पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से अर्थदंड आरोपित करने की हिदायद दी गई थी।
विज्ञापन

आदेश की अनदेखी करते हुए आयोग के समक्ष न कोई पत्रावली प्रस्तुत की गई और अनुपस्थित रहने के संबंध में कोई लिखित जवाब भी नहीं दिया गया। राज्य सूचना आयुक्त ज्ञान प्रकाश मौर्य ने आदेश में कहा है कि 27 अगस्त और 21 नवंबर 2013 को मौका देने के बाद भी अवहेलना की गई। मामला निस्तारित करते हुए 25 हजार रुपये अर्थदंड आरोपित किया। तीन किश्तों में वेतन से वसूली कर अवगत कराने को कहा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed