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फर्जी आदेश से नौकरी पाने वाले लिपिक पर मुकदमा
Banda
Updated Thu, 31 Oct 2013 05:41 AM IST
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बांदा। फर्जी आदेश के जरिये नियुक्ति हासिल कर लेने का भंडाफोड़ हो गया। आरोपी के विरुद्ध कोतवाली में धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है।
कन्नौज जनपद निवासी अशोक कुमार लगभग चार माह पूर्व प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक द्वारा जारी किया गया नियुक्ति पत्र लेकर यहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिला था। महानिदेशक के आदेश के आधार पर उसे नियुक्ति दे दी गई। तैनाती नरैनी क्षेत्र के गुढ़ाकलां गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में की गई। वहां वह प्रयोगशाला सहायक पद पर कार्यरत हो गया। फर्जी आदे का भंडाफोड़ तब हुआ जब सीएमओ कार्यालय ने नियुक्ति पत्र को सत्यापन के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक के पास भेजा। सीएमओ डा. कैप्टन आरके सिंह ने बताया कि यह आदेश लेकर अशोक जुलाई माह में यहां आया था। मंगलवार को सीएमओ ने नगर कोतवाली में उपरोक्त अशोक कुमार के विरुद्ध धारा 419, 420, 467, 468 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। विवेचना कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक कृष्णबीर सिंह को सौंपी गई।
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कन्नौज जनपद निवासी अशोक कुमार लगभग चार माह पूर्व प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक द्वारा जारी किया गया नियुक्ति पत्र लेकर यहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिला था। महानिदेशक के आदेश के आधार पर उसे नियुक्ति दे दी गई। तैनाती नरैनी क्षेत्र के गुढ़ाकलां गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में की गई। वहां वह प्रयोगशाला सहायक पद पर कार्यरत हो गया। फर्जी आदे का भंडाफोड़ तब हुआ जब सीएमओ कार्यालय ने नियुक्ति पत्र को सत्यापन के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक के पास भेजा। सीएमओ डा. कैप्टन आरके सिंह ने बताया कि यह आदेश लेकर अशोक जुलाई माह में यहां आया था। मंगलवार को सीएमओ ने नगर कोतवाली में उपरोक्त अशोक कुमार के विरुद्ध धारा 419, 420, 467, 468 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। विवेचना कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक कृष्णबीर सिंह को सौंपी गई।
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