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हमला कर पीटने पर दो को 2-2 वर्ष की कैद

Fri, 08 Feb 2019 10:46 PM IST
ASIF ASIF अमर उजाला ब्यूरो, बांदा
अमर उजाला ब्यूरो, बांदा Published by: ASIF ASIF Updated Fri, 08 Feb 2019 10:46 PM IST
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Two to 2 years imprisonment for attacking
कोर्ट
बांदा। पिता को खेत में खाना खिलाकर घर लौट रहे अनुसूचित जाति के पुत्र को लाठी-डंडों से पीटने के जुर्म में अदालत ने दो अभियुक्तों को 2-2 वर्ष की जेल व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दो अन्य धाराओं मे भी सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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अतर्रा थाना क्षेत्र के ओरन रोड निवासी चिंतन रैदास पुत्र भगला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा विनोद कुमार 22 फरवरी 2008 को सुबह खेत से वापस घर जा रहा था। पुरानी रंजिश के चलते गुठिल्ला पुरवा निवासी मायाराम यादव पुत्र मुन्ना यादव व चंद्रशेखर यादव पुत्र रामप्रसाद ने जाति सूचक गालियां देते हुए उसे लात-घूसों व लाठी-डंडों से अधमरा कर दिया था। खेत में उसे (चिंतन) को भी मारापीटा।
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पुलिस ने धारा 323, 504, 506,व एससी/एसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी। एससी/एसटी एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश बिजेंद्र कुमार शैलट ने शुक्रवार को मायाराम यादव व चंद्रशेखर यादव को एससीएसटी एक्ट व धारा 506 में 2-2 वर्ष की कैद, धारा 504 में 1-1 वर्ष की कैद, धारा 323 में 6-6 माह की कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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