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Banda News: माैरंग के अवैध खनन पर 54 लाख का लगा जुर्माना

Thu, 17 Oct 2024 11:41 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Oct 2024 11:41 PM IST
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54.19 lakh rupees fine on illegal mining of six thousand cubic meters of gravel
संवाद न्यूज एजेंसी
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बांदा। केन नदी में मरौली खादर खदान के पट्टा धारक ने नियमों को दरकिनार कर अवैध रूप से छह हजार घनमीटर से ज्यादा मौरंग खनन कर बेच दिया। डीएम ने प्रशासन व खनिज विभाग की संयुक्त टीम से जांच कराई तो बड़े पैमाने पर अवैध खनन मिला।
खनिज अधिकारी ने कानपुर के पट्टाधारक पर 54.19 लाख रुपये जुर्माना किया है। इसके लिए एक माह का समय दिया गया है। फिलहाल खनन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बड़ोखर खुर्द ब्लाॅक के मरौली गांव के पास केन नदी में कानपुर के किदवई नगर निवासी संजीव कुमार गुप्ता की फर्म डेस्कोन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम मरौली खादर का खनन पट्टा आवंटित है। डीएम को यहां अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थीं।
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उन्होंने एसडीएम सदर की अगुवाई में खनिज अधिकारी अर्जुन सिंह, खनन निरीक्षक, नायब तहसीलदार और सीओ सिटी की टीम से जांच कराई। टीम ने करीब दो घंटे तक मौके की जांच और पैमाइश कराई। इसके बाद डीएम को आख्या दी।
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जांच आख्या में बताया कि पट्टाधारक संजीव कुमार गुप्ता ने खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 4207 घनमीटर अवैध खनन कराया है। इसके अलावा पट्टा क्षेत्र के अंदर भी मानक के विपरीत गहराई में करीब 1703 घनमीटर अवैध खनन किया है। टीम को मौरंग से ओवरलोड दो ट्रक भी मिले, जिन्हें सीज कर थाने में खड़ा है।

डीएम ने अवैध खनन पाए जाने के बाद पट्टा धारक पर 54 लाख 19 हजार रुपये का जुर्माना किया है। खनिज अधिकारी अर्जुन सिंह ने बताया कि पट्टाधारक को एक माह के अंदर जुर्माना की धनराशि जमा करने का समय दिया गया है। यदि जुर्माना की राशि नहीं जमा होती तो खनन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और फर्म को ब्लैकलिस्टेट कर दिया जाएगा।
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