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मारपीट में छह लोगों को जेल और जुर्माना
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दो पक्षों में हुई मारपीट के मामले में अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों को छह लोगों को जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में एक दंपति भी शामिल है। अलग-अलग धाराओं में दी गई सजाओं में सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
गौरतलब हो कि कमासिन थाना क्षेत्र के सिकरी बेनामऊ गांव निवासी रमेश यादव पुत्र रघुवीर ने 30 मार्च 2008 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी गौरा देवी को खलिहान साफ करते समय बच्चों के विवाद में गांव के ही पारिवारिक छेदीलाल यादव पुत्र केशव, सरमन यादव पत्नी रज्जू, पिंटू यादव पुत्र केशव और रज्जू यादव पुत्र कोदउवा ने कुल्हाड़ी व लाठी-डंडों से हमलाकर घायल कर दिया था।
रमेश को भी मारापीटा था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। बृहस्पतिवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने धारा 308 में छेदी लाल यादव, सरमन देवी यादव पत्नी रज्जू को पांच-पांच साल की कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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धारा 323, 325, 504 में 6-6 माह की कैद व 5-5 सौ रुपये जुर्माना, धारा 506 में 1-1 वर्ष की सजा दी है। शेष दो आरोपी रज्जू उर्फ राजू यादव व पिंटू को धारा 506 में 1-1 वर्ष और 504 में 6-6 माह की कैद की सजा दी। दूसरे पक्ष के रमेश यादव पुत्र रघुवीर व उसकी पत्नी गौरा को धारा 323, 504 में 6-6 माह की कैद व 5-5 सौ रुपये जुर्माने से दंडित किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने प्रथम पक्ष के मामले में सात गवाह और दूसरे पक्ष के मामले में 4 गवाह पेश किए।
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गौरतलब हो कि कमासिन थाना क्षेत्र के सिकरी बेनामऊ गांव निवासी रमेश यादव पुत्र रघुवीर ने 30 मार्च 2008 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी गौरा देवी को खलिहान साफ करते समय बच्चों के विवाद में गांव के ही पारिवारिक छेदीलाल यादव पुत्र केशव, सरमन यादव पत्नी रज्जू, पिंटू यादव पुत्र केशव और रज्जू यादव पुत्र कोदउवा ने कुल्हाड़ी व लाठी-डंडों से हमलाकर घायल कर दिया था।
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रमेश को भी मारापीटा था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। बृहस्पतिवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने धारा 308 में छेदी लाल यादव, सरमन देवी यादव पत्नी रज्जू को पांच-पांच साल की कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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धारा 323, 325, 504 में 6-6 माह की कैद व 5-5 सौ रुपये जुर्माना, धारा 506 में 1-1 वर्ष की सजा दी है। शेष दो आरोपी रज्जू उर्फ राजू यादव व पिंटू को धारा 506 में 1-1 वर्ष और 504 में 6-6 माह की कैद की सजा दी। दूसरे पक्ष के रमेश यादव पुत्र रघुवीर व उसकी पत्नी गौरा को धारा 323, 504 में 6-6 माह की कैद व 5-5 सौ रुपये जुर्माने से दंडित किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने प्रथम पक्ष के मामले में सात गवाह और दूसरे पक्ष के मामले में 4 गवाह पेश किए।