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महोबा खनिज अधिकारी पर 25 हजार जुर्माना

Wed, 11 May 2022 11:18 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 May 2022 11:18 PM IST
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25 thousand fine on Mahoba mineral officer
महोबा खनिज अधिकारी पर 25 हजार जुर्माना
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बांदा। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना न देने पर महोबा जनपद के जिला खनिज अधिकारी पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपये जुर्माना किया है। यह उनके वेतन से वसूला जाएगा।

बुंदेलखंड आजाद सेना अध्यक्ष प्रमोद आजाद ने वर्ष 2021 में महोबा जिला खनिज अधिकारी से सूचना मांगी थी कि कितने पहाड़ों के पट्टे खनन के लिए हुए हैं? अवैध खनन पर कितनी कार्रवाई हुई है? पट्टे के लिए किन-किन विभागों से एनओसी लेना जरूरी है? लेकिन खनिज अधिकारी ने ये सूचनाएं नहीं दीं। दिसंबर 2021 में राज्य आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा था। फिर भी खनिज अधिकारी वहां पेश नहीं हुए। न ही अपना पक्ष रखा। राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उत्प्रेती द्वारा जारी आदेश में मुख्य खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, लखनऊ को भेजे आदेश में खनिज अधिकारी के वेतन से जुर्माना राशि वसूलकर तीन माह के अंदर अनुपालन की रिपोर्ट मांगी है।
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