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हत्यारोपी पत्नी और पुत्र की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 17 Dec 2021 12:33 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 17 Dec 2021 12:33 AM IST
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2 11 electricity consumers are pressed 199 crores
बांदा। पति की हत्यारोपी पत्नी व पुत्र की जमानत अर्जी सेशन न्यायाधीश ने खारिज कर दी। एक अन्य मामले में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज हुई। रेलवे का लोहा चुराने की घटना में 16 साल से पुलिस गिरफ्त से दूर आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी भी सेशन न्यायालय से खारिज कर दी गई।
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सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने गुरुवार को सुनवाई के बाद हत्याभियुक्त ब्रजरनियां और उसके पुत्र रामबाबू की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के कुर्रम गांव निवासी ब्रजरनियां के पति रामबरन यादव की 20 जून 2021 की रात हत्या कर दी गई थी। इसमें मां-बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तभी से दोनों जेल में हैं। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर ङ्क्षसह परिहार ने पैरवी की।
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कालिंजर थाना क्षेत्र के गांव में छतरपुर (मप्र) से ननिहाल आई किशोरी 15 सितंबर 2021 को गुम हो गई थी। बरामदगी के बाद किशोरी ने बयान दिया कि उसे रामकेश पटेल छतरपुर व छत्तीसगढ़ ले गया। वापस बांदा लाकर तीनों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। गुरुवार को रामकेश पटेल की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) ने खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) कमल सिंह गौतम ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
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6 नवंबर 2005 को कठारा (कानपुर) रेलवे स्टेशन केबिन के पास 10 टन लोहा चोरी की घटना में आरोपी लक्ष्मी नगर, झांसी निवासी दीपक कुमार भटनागर की अंतरिम जमानत अर्जी सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने खारिज कर दी। आरपीएफ जूही (कानपुर) एसके गौतम ने रेलवे मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। इस पर निचली अदालत से गिरफ्तारी वारंट के साथ कुर्की तक की कार्रवाई चल रही है।
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