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अवैध खनन किया तो पट्टे पर लगेगी रोक
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बांदा। पट्टे की खदान से अतिरिक्त स्थल पर होने वाले अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए प्रदेश की भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक डॉ. रोशन जैकब ने कई सख्त निर्देश जारी किए हैं। अवैध खनन पाए जाने पर पट्टाधारक का शेष अवधि के लिए खनन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही पैमाइश कराकर खनिज की वसूली की जाएगी। पट्टे में शामिल वार्षिक खनन मात्रा में उतनी कमी कर दी जाएगी।
अवैध खनन और ओवरलोडिंग की चौतरफा हो रही शिकायतों और आरोपों के बीच खनिज निदेशालय ने सख्त तेवर अपनाए हैं। 16 मई को जारी आदेश में खनिज निदेशक ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि 14 मई को उन्होंने हमीरपुर का औचक निरीक्षण किया था। इसमें यह बात सामने आई कि खदान पट्टाधारकों और वाहन स्वामियों की मिलीभगत से निर्धारित क्षमता से अधिक मात्रा में खनन और ओवरलोडिंग की जा रही है। यह सरकार की मंशा के विपरीत है।
ओवरलोड से सार्वजनिक सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। खनिज निदेशक ने कहा है कि प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि खदान क्षेत्र में निर्धारित मात्रा के अनुसार ही लोडिंग की जाए। अगर ओवरलोड वाहन पाया जाए तो संबंधित पट्टाधारक और ट्रांसपोर्टर को बराबर का जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की जाए।
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खनिज निदेशक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध खनन पर खनिज मूल्य की वसूली कराने के साथ ही खनन क्षेत्र की पैमाइश कराई जाए। पट्टाधारक द्वारा जारी रवन्ना से मिलान कराकर अतिरिक्त मात्रा में हुए खनन को पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र में उल्लिखित वार्षिक मात्रा में से कम कर दिया जाए। साथ ही अधिक खनन पाए जाने पर पट्टाधारक का शेष अवधि में खनन कार्य प्रतिबंधित कर दिया जाए।
खनिज निदेशक ने यह भी निर्देश दिए हैं कि ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम-70 और शासनादेशों के तहत वसूली की जाए और वाहन का परमिट निरस्त करने की कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग को सूचित किया जाए। खनिज निदेशक ने खबरदार किया है कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। की गई कार्रवाई से नियमित रूप से शासन और निदेशालय को रिपोर्ट भेजी जाए।
एक हफ्ते में खनिज वाहनों पर लगे वीटीएस
बांदा। रवन्ने का दुरुपयोग और ओवरलोडिंग रोकने के लिए खनिज विभाग ने वाहनों पर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) प्रणाली लागू कर दी है। खनिज निदेशालय के निर्देशों का हवाला देकर एडीएम/प्रभारी अधिकारी खनिज संतोष बहादुर सिंह ने सभी खदान पट्टाधारकों को एक सप्ताह के अंदर वीटीएस सिस्टम लगवाने के निर्देश दिए हैं। एडीएम ने पट्टाधारकों को जारी पत्र में खनिज निदेशालय के निर्देशों का हवाला देकर कहा है कि ओवरलोडिंग आदि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिज वाहनों में वीटीएस लागू किया जाए।
इस बारे में 30 मई को डीएम हीरालाल ने पट्टाधारक और ट्रांसपोर्टर यूनियन की बैठक करके निर्देश दिए थे। डीएम ने एक हफ्ते में वीटीएस प्रणाली लगाने के निर्देश दिए हैं। एडीएम ने कहा है कि इस अवधि के बाद बिना वीटीएस वाले वाहनों को बालू/मौरंग आदि बेची गई तो उसे अवैध खनन/परिवहन मानते हुए पट्टाधारक व वाहन स्वामी व चालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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अवैध खनन और ओवरलोडिंग की चौतरफा हो रही शिकायतों और आरोपों के बीच खनिज निदेशालय ने सख्त तेवर अपनाए हैं। 16 मई को जारी आदेश में खनिज निदेशक ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि 14 मई को उन्होंने हमीरपुर का औचक निरीक्षण किया था। इसमें यह बात सामने आई कि खदान पट्टाधारकों और वाहन स्वामियों की मिलीभगत से निर्धारित क्षमता से अधिक मात्रा में खनन और ओवरलोडिंग की जा रही है। यह सरकार की मंशा के विपरीत है।
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ओवरलोड से सार्वजनिक सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। खनिज निदेशक ने कहा है कि प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि खदान क्षेत्र में निर्धारित मात्रा के अनुसार ही लोडिंग की जाए। अगर ओवरलोड वाहन पाया जाए तो संबंधित पट्टाधारक और ट्रांसपोर्टर को बराबर का जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की जाए।
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खनिज निदेशक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध खनन पर खनिज मूल्य की वसूली कराने के साथ ही खनन क्षेत्र की पैमाइश कराई जाए। पट्टाधारक द्वारा जारी रवन्ना से मिलान कराकर अतिरिक्त मात्रा में हुए खनन को पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र में उल्लिखित वार्षिक मात्रा में से कम कर दिया जाए। साथ ही अधिक खनन पाए जाने पर पट्टाधारक का शेष अवधि में खनन कार्य प्रतिबंधित कर दिया जाए।
खनिज निदेशक ने यह भी निर्देश दिए हैं कि ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम-70 और शासनादेशों के तहत वसूली की जाए और वाहन का परमिट निरस्त करने की कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग को सूचित किया जाए। खनिज निदेशक ने खबरदार किया है कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। की गई कार्रवाई से नियमित रूप से शासन और निदेशालय को रिपोर्ट भेजी जाए।
एक हफ्ते में खनिज वाहनों पर लगे वीटीएस
बांदा। रवन्ने का दुरुपयोग और ओवरलोडिंग रोकने के लिए खनिज विभाग ने वाहनों पर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) प्रणाली लागू कर दी है। खनिज निदेशालय के निर्देशों का हवाला देकर एडीएम/प्रभारी अधिकारी खनिज संतोष बहादुर सिंह ने सभी खदान पट्टाधारकों को एक सप्ताह के अंदर वीटीएस सिस्टम लगवाने के निर्देश दिए हैं। एडीएम ने पट्टाधारकों को जारी पत्र में खनिज निदेशालय के निर्देशों का हवाला देकर कहा है कि ओवरलोडिंग आदि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिज वाहनों में वीटीएस लागू किया जाए।
इस बारे में 30 मई को डीएम हीरालाल ने पट्टाधारक और ट्रांसपोर्टर यूनियन की बैठक करके निर्देश दिए थे। डीएम ने एक हफ्ते में वीटीएस प्रणाली लगाने के निर्देश दिए हैं। एडीएम ने कहा है कि इस अवधि के बाद बिना वीटीएस वाले वाहनों को बालू/मौरंग आदि बेची गई तो उसे अवैध खनन/परिवहन मानते हुए पट्टाधारक व वाहन स्वामी व चालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।