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Banda News: मढ़ियानाका अब हरदौल नगर तो गुलाबबाग होगा श्रीगणेश नगर
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फोटो-10-नगर पालिका बोर्ड की बैठक में मौजूद चेयरमैन, ईओ व सभासद। अमर उजाला
फोटो-10-नगर पालिका बोर्ड की बैठक में मौजूद चेयरमैन, ईओ व सभासद। अमर उजाला
-नगर पालिका बोर्ड की बैठक में वार्ड और चौराहों के नाम बदलने के प्रस्ताव पास
-नामांतरण के लिए संपत्ति के मूल्य के हिसाब से देना होगा शुल्क
अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। नगर पालिका परिषद बांदा की बोर्ड बैठक में सोमवार को शहर के कई मोहल्लों, चौराहों और द्वारों के नाम बदलने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे प्रमुख निर्णयों में वार्ड नंबर 15 मढ़ियानाका का नाम बदलकर हरदौल नगर करने और गुलाबबाग खुटी चौराहा का नाम गणेश चौक करने का निर्णय लिया गया। साथ ही शुल्क बढ़ाने के प्रस्तावों पर भी मुहर लगी।
बैठक में आवास विकास के पास स्थित पार्क का नाम कीर्ति उद्यान पार्क करने तथा वार्ड नंबर 24 गुलाबबाग का नाम बदलकर श्री गणेश नगर करने पर भी सहमति बनी। गुलाबबाग खुटी चौराहा का नाम गणेश चौक करने का निर्णय लिया गया। कालूकुआं चौराहा का नाम अवंतीबाई लोधी चौक करने का प्रस्ताव शामिल है। वहीं वार्ड नंबर दो वीरांगना लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज के पास तिराहे का नाम मां चोस्ट जोगनी द्वार और प्राचीन श्रीराम मंदिर के पास श्रीराम द्वार गेट करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ।
इसी तरह वार्ड नंबर 16 झील का पुरवा का नाम देव नगर किया जाएगा। वार्ड नंबर 26 बाकरगंज के सुंदरीकरण को भी मंजूरी दी गई। बोर्ड ने नामांतरण के लिए नई दरों को भी स्वीकृति दी। वारिसान के आधार पर नामांतरण कराने पर 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं 20 लाख रुपये तक की संपत्ति वाले भवनों के लिए एक हजार रुपये, 20 से 50 लाख रुपये तक की संपत्ति पर तीन हजार रुपये और 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति पर पांच हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया।
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इससे नामांतरण कराने वालों पर संपत्ति के मूल्य के अनुसार शुल्क का भार बढ़ेगा। इसके अलावा नगर पालिका की विज्ञापन उपविधि 2024 की दरों को एक अप्रैल 2021 से प्रभावी किए जाने पर भी विचार हुआ। नक्शा स्वीकृति के लिए बांदा विकास प्राधिकरण से एनओसी लेने संबंधी नियमों को भी सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया।
बैठक नगर पालिका अध्यक्ष मालती गुप्ता बासू की अध्यक्षता में हुई। अधिशासी अधिकारी श्रीचंद्र, सहायक अभियंता जगदीश प्रसाद, कर अधीक्षक महेंद्र कुमार, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक देवेंद्र कुमार सहित सभासद और नगर पालिका के अधिकारी मौजूद रहे।
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भवन निर्माण की एनओसी के लिए देना होगा शुल्क
बोर्ड की बैठक में भवन निर्माण के लिए ली जाने वाली एनओसी के लिए भी शुल्क वसूलने का प्रस्ताव पास हो गया। इसके तहत अब बांदा विकास प्राधिकरण में नक्शा पास कराने के लिए आने वाले आवेदनों पर नगर पालिका की एनओसी मुफ्त में नहीं मिलेगी। इसके लिए निर्माण क्षेत्रफल पर पांच रुपये प्रति वर्गफुट की दर से शुल्क अदा करना होगा।
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ओटीएस में बकाया जमा करने पर ब्याज में छूट
बैठक में ओटीएस योजना लागू करने को भी मंजूरी दी गई। योजना के तहत बकाया कर जमा करने पर 31 मार्च 2027 तक ब्याज की धनराशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के गृहकर पर अलग-अलग अवधि में 10, 8, 5 और 3 प्रतिशत की छूट देने को भी स्वीकृति दी गई।
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अतिक्रमण का मुद्दा भी गूंजा
सभासदों ने बोर्ड की बैठक में शहर में अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। उन्होंने रक्षाबंधन पर शहर में लगने वाले जाम और अतिक्रमण से निजात दिलाने की मांग की। इस पर पालिकाध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ने अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाने का आश्वासन दिया।
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-नगर पालिका बोर्ड की बैठक में वार्ड और चौराहों के नाम बदलने के प्रस्ताव पास
-नामांतरण के लिए संपत्ति के मूल्य के हिसाब से देना होगा शुल्क
अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। नगर पालिका परिषद बांदा की बोर्ड बैठक में सोमवार को शहर के कई मोहल्लों, चौराहों और द्वारों के नाम बदलने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे प्रमुख निर्णयों में वार्ड नंबर 15 मढ़ियानाका का नाम बदलकर हरदौल नगर करने और गुलाबबाग खुटी चौराहा का नाम गणेश चौक करने का निर्णय लिया गया। साथ ही शुल्क बढ़ाने के प्रस्तावों पर भी मुहर लगी।
बैठक में आवास विकास के पास स्थित पार्क का नाम कीर्ति उद्यान पार्क करने तथा वार्ड नंबर 24 गुलाबबाग का नाम बदलकर श्री गणेश नगर करने पर भी सहमति बनी। गुलाबबाग खुटी चौराहा का नाम गणेश चौक करने का निर्णय लिया गया। कालूकुआं चौराहा का नाम अवंतीबाई लोधी चौक करने का प्रस्ताव शामिल है। वहीं वार्ड नंबर दो वीरांगना लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज के पास तिराहे का नाम मां चोस्ट जोगनी द्वार और प्राचीन श्रीराम मंदिर के पास श्रीराम द्वार गेट करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ।
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इसी तरह वार्ड नंबर 16 झील का पुरवा का नाम देव नगर किया जाएगा। वार्ड नंबर 26 बाकरगंज के सुंदरीकरण को भी मंजूरी दी गई। बोर्ड ने नामांतरण के लिए नई दरों को भी स्वीकृति दी। वारिसान के आधार पर नामांतरण कराने पर 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं 20 लाख रुपये तक की संपत्ति वाले भवनों के लिए एक हजार रुपये, 20 से 50 लाख रुपये तक की संपत्ति पर तीन हजार रुपये और 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति पर पांच हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया।
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इससे नामांतरण कराने वालों पर संपत्ति के मूल्य के अनुसार शुल्क का भार बढ़ेगा। इसके अलावा नगर पालिका की विज्ञापन उपविधि 2024 की दरों को एक अप्रैल 2021 से प्रभावी किए जाने पर भी विचार हुआ। नक्शा स्वीकृति के लिए बांदा विकास प्राधिकरण से एनओसी लेने संबंधी नियमों को भी सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया।
बैठक नगर पालिका अध्यक्ष मालती गुप्ता बासू की अध्यक्षता में हुई। अधिशासी अधिकारी श्रीचंद्र, सहायक अभियंता जगदीश प्रसाद, कर अधीक्षक महेंद्र कुमार, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक देवेंद्र कुमार सहित सभासद और नगर पालिका के अधिकारी मौजूद रहे।
भवन निर्माण की एनओसी के लिए देना होगा शुल्क
बोर्ड की बैठक में भवन निर्माण के लिए ली जाने वाली एनओसी के लिए भी शुल्क वसूलने का प्रस्ताव पास हो गया। इसके तहत अब बांदा विकास प्राधिकरण में नक्शा पास कराने के लिए आने वाले आवेदनों पर नगर पालिका की एनओसी मुफ्त में नहीं मिलेगी। इसके लिए निर्माण क्षेत्रफल पर पांच रुपये प्रति वर्गफुट की दर से शुल्क अदा करना होगा।
ओटीएस में बकाया जमा करने पर ब्याज में छूट
बैठक में ओटीएस योजना लागू करने को भी मंजूरी दी गई। योजना के तहत बकाया कर जमा करने पर 31 मार्च 2027 तक ब्याज की धनराशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के गृहकर पर अलग-अलग अवधि में 10, 8, 5 और 3 प्रतिशत की छूट देने को भी स्वीकृति दी गई।
अतिक्रमण का मुद्दा भी गूंजा
सभासदों ने बोर्ड की बैठक में शहर में अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। उन्होंने रक्षाबंधन पर शहर में लगने वाले जाम और अतिक्रमण से निजात दिलाने की मांग की। इस पर पालिकाध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ने अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाने का आश्वासन दिया।