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प्रिंटेड कागज में खाने की चीजें बेचने पर रोक
Updated Sun, 13 Aug 2017 11:44 PM IST
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बांदा। जलेबी, समोसा और मिठाई जैसी खाद्य सामग्रियां अखबार या प्रिंटेड कागज में रखकर बेचने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने रोक लगा दी है। प्रदेश की खाद्य आयुक्त कामिनी चौहान के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है।
अभिहीत अधिकारी चंद्रशेखर मिश्र ने बताया कि कोई भी दुकानदार प्रिंटेड कागज पर खाद्य सामग्री बिक्री करते पाया गया तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। विशेष अभियान चलाकर जांच की जाएगी। प्रिंटेड पेपर पर इस्तेमाल होने वाली स्याही में हानिकारक केमिकल होते हैं।
उधर, जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ.विनीत सचान ने बताया कि खतरनाक रसायन से बनने वाली स्याही से युक्त कागज पर रखी खाद्य सामग्री खाना सेहत के लिए खतरनाक है। कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा रहता है।
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प्रदेश की खाद्य आयुक्त ने दिए निर्देश
धरपकड़ के लिए चलेगा विशेष अभियान
प्रिंट कागज की स्याही सेहत के लिए खतरनाक
अमर उजाला ब्यूरो
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अभिहीत अधिकारी चंद्रशेखर मिश्र ने बताया कि कोई भी दुकानदार प्रिंटेड कागज पर खाद्य सामग्री बिक्री करते पाया गया तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। विशेष अभियान चलाकर जांच की जाएगी। प्रिंटेड पेपर पर इस्तेमाल होने वाली स्याही में हानिकारक केमिकल होते हैं।
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उधर, जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ.विनीत सचान ने बताया कि खतरनाक रसायन से बनने वाली स्याही से युक्त कागज पर रखी खाद्य सामग्री खाना सेहत के लिए खतरनाक है। कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा रहता है।
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प्रदेश की खाद्य आयुक्त ने दिए निर्देश
धरपकड़ के लिए चलेगा विशेष अभियान
प्रिंट कागज की स्याही सेहत के लिए खतरनाक
अमर उजाला ब्यूरो