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झूठे वादे और घोषणाओं पर प्रत्याशी बेलगाम
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बांदा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम जारी करने के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने और वादे तथा घोषणाओं में जुट गए हैं। उनके चुनाव घोषणा/संकल्प पत्र तैयार किए जा रहे हैं। जल्द ही यह जारी किए जाएंगे।
उधर, अपने चुनावी घोषणा पत्रों में व भाषणों में किए गए वादे पूरे न करने पर राजनैतिक दल या प्रत्याशी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने में भारत निर्वाचन आयोग असमर्थ है। आयोग ने अपनी यह लाचारी जनसूचना अधिकार अधिनियम में दी सूचना में बयां की है।
चुनावों में लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाताओं से लंबेचौड़े वादे करते हैं। विकास आदि के सब्जबाग दिखाते हैं। उनके घोषणा पत्रों में भी यही सब होता है। लेकिन अधिकांश देखा गया है कि चुनाव के बाद यह दल और प्रत्याशी अपने वादों और घोषणाओं से मुकर जाते हैं। वह उन्हें पूरा नहीं करते। इस वादाखिलाफी पर सरकार तो दरकिनार, निर्वाचन आयोग भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता।
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आरटीआई एक्टीविस्ट कुलदीप शुक्ला द्वारा मांगी गई सूचना में भारत निर्वाचन आयोग के अवर सचिव और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने हाल ही में दी सूचना में कहा है कि राजनैतिक दलों द्वारा घोषणा पत्र में की गईं घोषणाओं/वादों को पूरा करने या न करने के संबंध में आयोग के पास कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं।
अलबत्ता उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से परामर्श के बाद राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्ग दर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता बनाई है और इसमें निर्वाचन घोषणा पत्र पर दिशा-निर्देश शामिल किए हैं। जो आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
हमीरपुर में 2 और बांदा में 10 अप्रैल को जारी होगी अधिसूचना
बांदा। लोकसभा चुनाव में बांदा-चित्रकूट संसदीय सीट में अधिसूचना 10 अप्रैल को और हमीरपुर-महोबा-तिंदवारी संसदीय सीट के लिए अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट इसे जारी करेंगे। इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बांदा-चित्रकूट सीट पर 18 अप्रैल (बृहस्पतिवार) तक नामांकन होंगे। 20 अप्रैल (शनिवार) को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 22 अप्रैल (सोमवार) को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 6 मई सोमवार को मतदान होगा। इसी तरह हमीरपुर-महोबा-तिंदवारी संसदीय सीट के लिए चौथे चरण में चुनाव होगा। इसके लिए अधिसूचना 2 अप्रैल (मंगलवार) को जारी होगी। 9 अप्रैल (मंगलवार) तक नामांकन होंगे। 10 अप्रैल (बुधवार) को नामांकन पत्रों की जांच और 12 अप्रैल (शुक्रवार) को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 29 अप्रैल (सोमवार) को मतदान होगा।
चुनाव आयोग इस मामले में नहीं कर सकता कोई संवैधानिक कार्रवाई
वादाखिलाफी पर कार्रवाई का आयोग को नहीं अधिकार
निर्वाचन आयोग ने आरटीआई में बताई अपनी लाचारी
अमर उजाला ब्यूरो
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उधर, अपने चुनावी घोषणा पत्रों में व भाषणों में किए गए वादे पूरे न करने पर राजनैतिक दल या प्रत्याशी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने में भारत निर्वाचन आयोग असमर्थ है। आयोग ने अपनी यह लाचारी जनसूचना अधिकार अधिनियम में दी सूचना में बयां की है।
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चुनावों में लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाताओं से लंबेचौड़े वादे करते हैं। विकास आदि के सब्जबाग दिखाते हैं। उनके घोषणा पत्रों में भी यही सब होता है। लेकिन अधिकांश देखा गया है कि चुनाव के बाद यह दल और प्रत्याशी अपने वादों और घोषणाओं से मुकर जाते हैं। वह उन्हें पूरा नहीं करते। इस वादाखिलाफी पर सरकार तो दरकिनार, निर्वाचन आयोग भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता।
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आरटीआई एक्टीविस्ट कुलदीप शुक्ला द्वारा मांगी गई सूचना में भारत निर्वाचन आयोग के अवर सचिव और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने हाल ही में दी सूचना में कहा है कि राजनैतिक दलों द्वारा घोषणा पत्र में की गईं घोषणाओं/वादों को पूरा करने या न करने के संबंध में आयोग के पास कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं।
अलबत्ता उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से परामर्श के बाद राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्ग दर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता बनाई है और इसमें निर्वाचन घोषणा पत्र पर दिशा-निर्देश शामिल किए हैं। जो आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
हमीरपुर में 2 और बांदा में 10 अप्रैल को जारी होगी अधिसूचना
बांदा। लोकसभा चुनाव में बांदा-चित्रकूट संसदीय सीट में अधिसूचना 10 अप्रैल को और हमीरपुर-महोबा-तिंदवारी संसदीय सीट के लिए अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट इसे जारी करेंगे। इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बांदा-चित्रकूट सीट पर 18 अप्रैल (बृहस्पतिवार) तक नामांकन होंगे। 20 अप्रैल (शनिवार) को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 22 अप्रैल (सोमवार) को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 6 मई सोमवार को मतदान होगा। इसी तरह हमीरपुर-महोबा-तिंदवारी संसदीय सीट के लिए चौथे चरण में चुनाव होगा। इसके लिए अधिसूचना 2 अप्रैल (मंगलवार) को जारी होगी। 9 अप्रैल (मंगलवार) तक नामांकन होंगे। 10 अप्रैल (बुधवार) को नामांकन पत्रों की जांच और 12 अप्रैल (शुक्रवार) को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 29 अप्रैल (सोमवार) को मतदान होगा।
चुनाव आयोग इस मामले में नहीं कर सकता कोई संवैधानिक कार्रवाई
वादाखिलाफी पर कार्रवाई का आयोग को नहीं अधिकार
निर्वाचन आयोग ने आरटीआई में बताई अपनी लाचारी
अमर उजाला ब्यूरो