फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   दहेज हत्या में पति को सात साल जेल

दहेज हत्या में पति को सात साल जेल

Thu, 11 Oct 2018 11:32 PM IST
Updated Thu, 11 Oct 2018 11:32 PM IST
विज्ञापन
दहेज हत्या में पति को सात साल जेल
बांदा। दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की फांसी लगाकर हत्या कर देने के जुर्म में अदालत ने पति को सात साल की जेल और 5000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त जेल होगी। ससुर, देवर और दो ननद व ननदोई को बरी कर दिया गया।
विज्ञापन


कर्वी (चित्रकूट) कोतवाली क्षेत्र के रसिन गांव निवासी सुकरू पुत्र छोटा ने बांदा कोतवाली में 13 मार्च 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बेटी आशा की शादी मई 2009 में बांदा शहर के बिजलीखेड़ा निवासी सर्वेंद्र उर्फ संजय चौधरी पुत्र मुन्नीलाल के साथ की थी। तीन लाख रुपये नकद, एक बाइक व डेढ़ लाख का सामान दिया था। सोने की जंजीर सहित कुछ अन्य दहेज मांगा गया।
विज्ञापन


रिश्तेदारों के समझाने पर किसी तरह से मान गए। लेकिन ससुराल में पति सर्वेंद्र उर्फ संजय, ससुर मुन्नीलाल चौधरी, देवर छोटा, ननद मंजू पत्नी धर्मेंद्र व अंजू पत्नी महेश दहेज की मांग पूरी करने का दबाव बनाते रहे। 12 मार्च 2014 की आधी रात को ससुराल वालों ने आशा को मारपीट कर फांसी के फंदे पर टांग दिया, जिससे मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने तफ्तीश के बाद अदालत में पति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अन्य आरोपी ससुराल वालों के नाम पुलिस ने हटा दिए, लेकिन अदालत ने शेष आरोपियों को भी तलब कर लिया।

प्रथम त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम ने अभियोजन व बचाव पक्ष की सुनवाई के बाद गुरुवार को सुनाए फैसले में पति सर्वेंद्र उर्फ संजय को धारा 304 बी में 7 साल की कैद व 5000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। दहेज उत्पीड़न में दो वर्ष का कारावास व 2000 रुपये जुर्माना, 3/4 दहेज एक्ट में एक वर्ष की जेल और 1000 जुर्माना की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ चलेंगी।


आरोपी पति 10 माह से जेल में है। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अन्य आरोपियों को सुबूत के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने 8 गवाह पेश किए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed