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सरचार्ज पर 100 और 50 फीसदी छूट
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बांदा। बिजली विभाग के बकायेदारों को एक बार फिर पावर कारपोरेशन ने एक मुश्त समाधान योजना दी है। इसमें बकायेदारों का सरचार्ज (अधिभार) 100 और 50 फीसदी माफ किया जाएगा।
योजना में शामिल होने के लिए पंजीकरण 20 सितंबर से पांच अक्तूूबर तक होगा। दो किलोवाट तक के घरेलू और वाणिज्यिक (कामर्शियल) और निजी नलकूप बकायेदारों को सरचार्ज में सौ फीसदी छूट मिलेगी।
दो किलोवाट से अधिक और पांच किलोवाट तक के बकायेदारों को सरचार्ज में 50 फीसदी छूट दी जाएगी। दोनों ही श्रेणी की छूट में 31 अगस्त 2021 तक के बिल पर लगाए सरचार्ज में छूट मिलेगी।
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रजिस्ट्रेशन, अधिशासी अभियंता/उप खंड अधिकारी कार्यालय और ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी केंद्रों ऑनलाइन भी किया जा सकेगा। उपभोक्ता खुद भी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।
दो किलोवाट तक के बकायेदारों को रजिस्ट्रेशन के समय 1000 रुपये और दो से पांच किलोवाट वाले बकायेदारों को 2000 रुपये के साथ 31 अगस्त के बाद के बिलों को एक साथ जमा करना होगा। बिल संशोधन का भी विकल्प दिया गया है। यह ऑनलाइन संशोधन होगा। और भी नियम और प्रक्रिया बताईं गईं हैं।
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योजना में शामिल होने के लिए पंजीकरण 20 सितंबर से पांच अक्तूूबर तक होगा। दो किलोवाट तक के घरेलू और वाणिज्यिक (कामर्शियल) और निजी नलकूप बकायेदारों को सरचार्ज में सौ फीसदी छूट मिलेगी।
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दो किलोवाट से अधिक और पांच किलोवाट तक के बकायेदारों को सरचार्ज में 50 फीसदी छूट दी जाएगी। दोनों ही श्रेणी की छूट में 31 अगस्त 2021 तक के बिल पर लगाए सरचार्ज में छूट मिलेगी।
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रजिस्ट्रेशन, अधिशासी अभियंता/उप खंड अधिकारी कार्यालय और ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी केंद्रों ऑनलाइन भी किया जा सकेगा। उपभोक्ता खुद भी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।
दो किलोवाट तक के बकायेदारों को रजिस्ट्रेशन के समय 1000 रुपये और दो से पांच किलोवाट वाले बकायेदारों को 2000 रुपये के साथ 31 अगस्त के बाद के बिलों को एक साथ जमा करना होगा। बिल संशोधन का भी विकल्प दिया गया है। यह ऑनलाइन संशोधन होगा। और भी नियम और प्रक्रिया बताईं गईं हैं।