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Banda News: मासूम से दुष्कर्म में दोषी को 10 साल की सजा

Thu, 28 Mar 2024 02:02 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 28 Mar 2024 02:02 AM IST
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10 years imprisonment to the culprit of raping an innocent child
बांदा। पांच साल की मासूम से दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के आरोपी रिक्शा चालक को न्यायालय ने 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता पाक्सो एक्ट कमल सिंह गौतम ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने 10 मई 2014 को कोतवाली में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पांच साल की बेटी के साथ एक रिक्शे वाले ने बच्ची को टाफी व पैसा देने के बहाने अपने गुमटी के नीचे ले जाकर दुष्कर्म किया।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर बच्ची का मेडिकल कराते हुए दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में आरोपी हमीरपुर जिले के मौदहा गांव निवासी राजेंद्र उर्फ बच्चा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी बांदा में रिक्शा चलाता था। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश हेमंत कुमार की अदालत ने दोषी राजेश चमार को 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सात-आठ साल तक वादी महिला बयान देने नहीं आई, देर से बयान होने के कारण 10 साल बाद काेर्ट ने यह फैसला सुनाया है। (संवाद)
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