फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   10 years imprisonment to nine people found guilty of culpable homicide

Banda News: गैर इरादतन हत्या के दोषी नौ लोगों को 10 वर्ष का कारावास

Sun, 21 Sep 2025 12:32 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sun, 21 Sep 2025 12:32 AM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment to nine people found guilty of culpable homicide
- प्रति दोषी को 8500 रुपये लगाया गया जुर्माना, अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा
विज्ञापन






संवाद न्यूज एजेंसी

बांदा। घर जाते समय रास्ते पर रोककर नौ लोगों ने एक युवक को लाठी-डंडों और बंदूक की बट से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उपचार के दौरान उसकी मौत होने के बाद गैर इरादतन हत्या का मामला पुलिस ने दर्ज किया था। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए गैर इरादतन हत्या में दोषी नौ लोगों को 10-10 वर्ष के कारावास से दंडित किया। प्रति दोषी पर 8500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
गिरवां थाना क्षेत्र के मकरी गांव निवासी सुबराती ने 31 अक्टूबर 2016 को गिरवां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि दोपहर करीब तीन बजे वीरेंद्र यादव, नंदन यादव, पप्पू कुशवाहा उसके घर आए और उसके भाई बफाती उर्फ नागा को बात करने के लिए बुलाया। बफाती और घर आए तीनों लोग गोरेलाल के घर के पास ही पहुंचे थे, इसी दौरान रामभवन, जयकरन यादव, नेता यादव, लाला, शिवभवन, नंदू समेत पांच अज्ञात लोगों ने लाठी-डंडा व बंदूक आदि से हमला कर दिया।
विज्ञापन

मारपीट के दौरान बफाती के सिर पर गंभीर चोटें आईं। सभी लोगों ने जानमाल की धमकी दी और रास्ता रोके खड़े रहे। हमलावरों के जाने के बाद घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने कानपुर रेफर कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

कानपुर में तीन नवंबर 2016 को बफाती की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले पर सभी नौ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने मामले की शनिवार को सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। गैर इरादतन हत्या में दोषी सभी नौ दोषियों को 10-10 वर्ष का कारावास और जुर्माना लगाया। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। सभी दोषियों का जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed