{"_id":"66d244c8bdad38315c05dbc4","slug":"you-will-get-free-legal-advice-from-home-through-tele-law-balrampur-news-c-99-1-brp1008-113726-2024-08-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Balrampur News: टेली लॉ से घर बैठे मिलेगी मुफ्त विधिक सलाह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Balrampur News: टेली लॉ से घर बैठे मिलेगी मुफ्त विधिक सलाह
Sat, 31 Aug 2024 03:46 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Sat, 31 Aug 2024 03:46 AM IST
विज्ञापन
बलरामपुर के विकास भवन सभागार में आयोजित शिविर में मौजूद लोग।
बलरामपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से बृहस्पतिवार को विकास भवन सभागार में टेली लॉ पर कार्यशाला आयोजित की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विमल प्रकाश आर्य ने कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए टेली लॉ सेवा पर विस्तार से प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि लोगों तक निशुल्क विधिक जानकारी पहुंचाने के लिए टेली लॉ सेवा शुरू की गई है। दूर-दराज गांवों में रहने वाले पीड़ितों को मुफ्त में कानूनी सलाह मिलेगी। गरीब, असहाय व जेल में निरुद्ध बंदियों को प्राधिकरण निशुल्क अधिवक्ता मुहैया कराता है। यदि कोई कैदी न्यायालय की तरफ से लगाए गए जुर्माने को भरने में सक्षम नहीं है तो कैदी के अनुरोध पर प्राधिकरण धनराशि को जमा करने में भी उसकी मदद करता है। पुलिस के उत्पीड़न व कानून से जुड़ी जानकारी के लिए कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र देकर निशुल्क सहायता प्राप्त कर सकता है। पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए प्राधिकरण निरंतर कार्य कर रहा है।
सीएससी टेली-लॉ के राज्य समन्वयक वागीश सिंह ने कहा कि गांव के लोग सामान्य घटना होने पर कानूनी सलाह के लिए वकीलों पर निर्भर रहते हैं। कोई भी पीड़ित टेली लॉ से घर बैठे मोबाइल पर कानूनी सलाह मुफ्त में ले सकता है। न्याय विभाग व कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) द्वारा टेली-लॉ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सहायता के लिए पीड़ित को मोबाइल नंबर के साथ निकट के सीएससी सेंटर पर जाना होगा। कार्यशाला में राज्य समन्वयक संचित श्रीवास्तव, एसबीआई जर्नल इंश्योरेंस के डिप्टी मैनेजर रवि शुक्ल व सीएससी के जिला समन्वयक जाहिद उल्लाह ने भी तमाम जानकारी दी। इस अवसर पर न्यायाधीश आस्था सिंह, सिद्धार्थ सोलंकी, नीरू आनंद व प्रज्ञा पांडेय के साथ जिला बार संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह, अधिवक्ता मोहित श्रीवास्तव, बीएलई व बीसी सखी मौजूद रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि लोगों तक निशुल्क विधिक जानकारी पहुंचाने के लिए टेली लॉ सेवा शुरू की गई है। दूर-दराज गांवों में रहने वाले पीड़ितों को मुफ्त में कानूनी सलाह मिलेगी। गरीब, असहाय व जेल में निरुद्ध बंदियों को प्राधिकरण निशुल्क अधिवक्ता मुहैया कराता है। यदि कोई कैदी न्यायालय की तरफ से लगाए गए जुर्माने को भरने में सक्षम नहीं है तो कैदी के अनुरोध पर प्राधिकरण धनराशि को जमा करने में भी उसकी मदद करता है। पुलिस के उत्पीड़न व कानून से जुड़ी जानकारी के लिए कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र देकर निशुल्क सहायता प्राप्त कर सकता है। पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए प्राधिकरण निरंतर कार्य कर रहा है।
विज्ञापन
सीएससी टेली-लॉ के राज्य समन्वयक वागीश सिंह ने कहा कि गांव के लोग सामान्य घटना होने पर कानूनी सलाह के लिए वकीलों पर निर्भर रहते हैं। कोई भी पीड़ित टेली लॉ से घर बैठे मोबाइल पर कानूनी सलाह मुफ्त में ले सकता है। न्याय विभाग व कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) द्वारा टेली-लॉ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सहायता के लिए पीड़ित को मोबाइल नंबर के साथ निकट के सीएससी सेंटर पर जाना होगा। कार्यशाला में राज्य समन्वयक संचित श्रीवास्तव, एसबीआई जर्नल इंश्योरेंस के डिप्टी मैनेजर रवि शुक्ल व सीएससी के जिला समन्वयक जाहिद उल्लाह ने भी तमाम जानकारी दी। इस अवसर पर न्यायाधीश आस्था सिंह, सिद्धार्थ सोलंकी, नीरू आनंद व प्रज्ञा पांडेय के साथ जिला बार संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह, अधिवक्ता मोहित श्रीवास्तव, बीएलई व बीसी सखी मौजूद रहीं।
विज्ञापन