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Balrampur News: ग्राम प्रधान का जाति प्रमाणपत्र निरस्त, खाता संचालन पर लगी रोक
Fri, 18 Aug 2023 11:33 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Fri, 18 Aug 2023 11:33 PM IST
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महराजगंज तराई (बलरामपुर)। तुलसीपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत लालनगर सिपाहिया के ग्राम प्रधान का जाति प्रमाणपत्र निरस्त होने के बाद उन्हें पदच्युत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तत्काल प्रभाव से उनके खाता संचालन पर रोक लगा दी गई है।
ग्राम लालनगर सिपाहिया का प्रधान पद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित था। पंचायत चुनाव के दौरान शमीम अहमद ने पिछड़ी जाति का प्रमाणपत्र लगाकर प्रधानी का चुनाव लड़ा और विजयी घोषित किए गए। प्रधानी चुनाव के बाद गांव के ही अखिलेश्वर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर शमीम के जाति प्रमाणपत्र को फर्जी बताते हुए सत्यापन कराए जाने की गोहार लगाई। उच्च न्यायालय ने गत 14 फरवरी को आदेश पारित करते हुए जिलाधिकारी बलरामपुर को कमेटी गठित कर जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कराने के लिए आदेशित किया।
जिलाधिकारी द्वारा गठित कमेटी ने शमीम के पिछड़ी जाति प्रमाणपत्र को गलत मानते हुए निरस्त करने की सिफारिश तीन अगस्त को की। जिलाधिकारी के आदेश पर शमीम अहमद का पिछड़ी जाति का प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया गया। इसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी बलरामपुर ने उनके ग्राम निधि खाते के डिजिटल सिग्नेचर को डिएक्टिवेट करने का आदेश पारित किया है। ग्राम प्रधान को पदच्युत करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह ने बताया कि लालनगर सिपाहिया के ग्राम प्रधान का जाति प्रमाणपत्र निरस्त होने के कारण खाता संचालन पर रोक लगा दी गई है। ग्राम प्रधान को पदच्युत करने के लिए
जिलाधिकारी को पत्रावली प्रेषित की गई है।
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ग्राम लालनगर सिपाहिया का प्रधान पद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित था। पंचायत चुनाव के दौरान शमीम अहमद ने पिछड़ी जाति का प्रमाणपत्र लगाकर प्रधानी का चुनाव लड़ा और विजयी घोषित किए गए। प्रधानी चुनाव के बाद गांव के ही अखिलेश्वर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर शमीम के जाति प्रमाणपत्र को फर्जी बताते हुए सत्यापन कराए जाने की गोहार लगाई। उच्च न्यायालय ने गत 14 फरवरी को आदेश पारित करते हुए जिलाधिकारी बलरामपुर को कमेटी गठित कर जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कराने के लिए आदेशित किया।
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जिलाधिकारी द्वारा गठित कमेटी ने शमीम के पिछड़ी जाति प्रमाणपत्र को गलत मानते हुए निरस्त करने की सिफारिश तीन अगस्त को की। जिलाधिकारी के आदेश पर शमीम अहमद का पिछड़ी जाति का प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया गया। इसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी बलरामपुर ने उनके ग्राम निधि खाते के डिजिटल सिग्नेचर को डिएक्टिवेट करने का आदेश पारित किया है। ग्राम प्रधान को पदच्युत करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह ने बताया कि लालनगर सिपाहिया के ग्राम प्रधान का जाति प्रमाणपत्र निरस्त होने के कारण खाता संचालन पर रोक लगा दी गई है। ग्राम प्रधान को पदच्युत करने के लिए
जिलाधिकारी को पत्रावली प्रेषित की गई है।